लंबे समय से लोगों को बीमारी ठीक करने का दावा कर प्रलोभन देकर कर रहे थे धर्मांतरण.
आरोपियों के कब्जे से मोबाइल, टीवी, साउंड सिस्टम, प्रचार सामग्री की गई बरामद.
आरोपियों के नाम – 01. जैक्सन बिन्नी बिल्फ्रेड उम्र 40 वर्ष निवासी यूरेशिया इंटरनेशनल स्कूल के पास अहमद रजा मस्जिद के सामने, इंदौर, मध्य प्रदेश, 2. योगेश कुमार साहू उम्र 20 वर्ष तेलीबांधा रायपुर, 3. हेतल विनुभाई मेकवान उम्र 40 वर्ष निवासी यूरेशिया इंटरनेशनल स्कूल के पास अहमद रजा मस्जिद के सामने इंदौर, मध्य प्रदेश, 4. अनुसुइया अनंत उम्र 37 वर्ष निवासी चांदुपारा चांपा,
जांजगीर-चांपा. 14 अप्रैल 2025 : जांजगीर-चांपा जिले में धर्मांतरण के प्रयासों को लेकर चाम्पा पुलिस ने बड़ी और त्वरित कार्रवाई करते हुए एक सुनियोजित गिरोह का भंडाफोड़ किया है। बीमारी ठीक करने का झांसा देकर भोली-भाली जनता को मानसिक रूप से प्रभावित कर धर्म परिवर्तन कराने वाले इस गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें दो महिलाएं भी शामिल हैं। आरोपियों के पास से इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों सहित प्रचार सामग्री भी जब्त की गई है। यह कार्रवाई धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत पंजीबद्ध की गई है, जो राज्य में सक्रिय ऐसे प्रयासों पर लगाम लगाने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री विवेक शुक्ला के मार्गदर्शन में की गई इस कार्रवाई ने जिला पुलिस की सतर्कता और संवेदनशीलता को दर्शाया है। मिली जानकारी के अनुसार दिनांक 12 अप्रैल 2025 को थाना चांपा पुलिस को स्थानीय व्यक्तियों के माध्यम से सूचना मिली थी कि बीडीएम हॉस्पिटल रोड स्थित मोदी काम्प्लेक्स बिल्डिंग के तीसरी मंजिल में कुछ व्यक्तियों के द्वारा आसपास के लोगों को मानसिक रूप से तथा प्रलोभन देकर बीमारी ठीक करने का दावा करते हुए बहला फुसला कर धर्मांतरण करा रहे हैं।
जिसकी सूचना मिलने पर सूचना से तत्काल जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री विवेक शुक्ला (भापुसे), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश कश्यप, एसडीओपी (SDOP) चाम्पा श्री यदुमणी सिदार को अवगत कराया गया। जिस पर अधिकारियों द्वारा तत्काल कारवाई करने के निर्देश दिये गये। मिले निर्देश पर थाना प्रभारी जेपी गुप्ता के नेतृत्व में एक टीम मौके की ओर रवाना की गई, टीम के द्वारा आरोपियों को पकड़ा गया।
आरोपियों से पूछताछ करने पर बीमारी ठीक करने के बहाने से आर्थिक प्रलोभन देकर आसपास से आए ग्रामीणों को धर्मान्तरित करने का अपराध घटित करना स्वीकार किए जाने से आरोपियों के विरुद्ध धार्मिक स्वतंत्त्र्य अधिनियम की धारा 3, 299 बीएनएस के अंतर्गत अपराध पंजीकृत कर विधिवत गिरफ्तार कर आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
इस प्रकरण की कार्यवाही में थाना प्रभारी जेपी गुप्ता, उपनिरीक्षक भवानी सिंह, सहायक उपनिरीक्षक अरुण सिंह, सहायक उपनिरीक्षक मुकेश पांडे, प्रधान आरक्षक प्रकाश राठौर, प्रधान आरक्षक वीरेंद्र टंडन, प्रधान आरक्षक अजय चतुर्वेदी एवं आरक्षक मुद्रिका दुबे माखन, आरक्षक सुमंत की विशेष भूमिका रही है।