आरोपियों के विरुद्ध अपराध धारा 420, 409, 34 भादवि 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम का अपराध किया गया पंजीबद्ध.
आरोपी – 01.केसर बाई उम्र 40 साल निवासी भवतरा थाना शिवरीनारायण (अध्यक्ष), 02.लालाराम कश्यप उम्र 42 साल निवासी भवतरा थाना शिवरीनारायण (विक्रेता).
जांजगीर-चांपा. 5 अप्रैल 2025 : जांजगीर-चांपा जिले के शिवरीनारायण थाना क्षेत्र के अंतर्गत शासकीय उचित मूल्य दुकान से लाखों रुपये की राशन सामग्री के गबन के मामले में महिला स्व सहायता समूह की अध्यक्ष एवं विक्रेता की संलिप्तता सामने आई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विवेक शुक्ला के निर्देशन में राहौद पुलिस ने इस गंभीर प्रकरण में त्वरित कार्यवाही करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। प्रकरण में आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत कड़ी धाराओं में अपराध दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच में पता चला है कि थाना शिवरीनारायण क्षेत्र के ग्राम भवतरा के माता महिला स्व सहायता समूह के अध्यक्ष केसर बाई और विक्रेता लालाराम कश्यप एवं समूह के एक अन्य सदस्य के साथ मिल कर शासकीय उचित मूल्य की दुकान भवतरा से चावल, शक्कर, नमक और केरोसिन की बड़ी मात्रा में कुल कीमत 17,37,619.33 रुपये की गबन करना पाए जाने पर आरोपियों के विरुद्ध अपराध धारा 420, 409, 34 भादवि 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध किया कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया।
शासकीय उचित मूल्य के दुकान का राशन सामग्री को गबन करने के प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री विवेक शुक्ला (IPS) के निर्देशन में त्वरित कार्यवाही करते हुए महिला समूह के 01. केसर बाई (अध्यक्ष) 02.लालाराम कश्यप (विक्रेता) दोनों निवासी भवतरा थाना शिवरीनारायण को पकड़ा गया, जिसको गबन करने के संबंध में पूछताछ करने पर जुर्म स्वीकार किए जाने से विधिवत गिरफ्तार कर दिनांक 04 अप्रैल 2025 को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया, प्रकरण में विवेचना जारी है।
इस प्रकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही में निरीक्षक भास्कर शर्मा थाना प्रभारी शिवरीनारायण, सहायक उपनिरीक्षक जय नंदन मार्बल, प्रधान आरक्षक सतीश राणा, आरक्षक राजेश कश्यप, आरक्षक वेदराम पटेल पुलिस सहायता केंद्र राहौद एवं आरक्षक विवेक सिंह का सराहनीय योगदान रहा है।