बैठक में डीजे संचालकों को डीजे संचालन से पूर्व विधिवत अनुमति प्राप्त करने एवं आवाज़ तय मानकों के आधार पर रखने किया गया निर्देशित.
डीजे संचालन के दौरान धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले संगीत ना बजाए जाने हेतु दिए गए स्पष्ट दिशा निर्देश।
सामाजिक एवं धार्मिक कार्यक्रमों में सामान्य साउंड बॉक्स का इस्तेमाल करने की पहल शुरू करने दी गई समझाईस।
अंबिकापुर. 25 फरवरी 2025 : थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक को थाना कोतवाली में डीजे संचालकों की बैठक आयोजित कर डीजे संचालकों को ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग सम्बन्धी दिशा निर्देश एवं डीजे के उपयोग को कम कर सामान्य साउंड सिस्टम के इस्तेमाल की पहल करने की समझाईस दी गई। बैठक के दौरान डीजे संचालकों को किसी भी सामाजिक/धार्मिक आयोजन/कार्यक्रम/रैली/जुलूस आदि में डीजे संचालन से पूर्व विधिवत अनुमति प्राप्त करने के पश्चात ही सिस्टम लगाने निर्देशित किया गया, साउंड सिस्टम की आवाज तय मानकों के अंतर्गत रखने एवं समय का विशेष ध्यान रखने हेतु रात्रि 10:00 बजे तक ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग करने के दिशा निर्देश दिए गए। डीजे संचालकों को रजिस्टर संधारण करने के निर्देश दिए गये, जिसमें विधिवत अनुमति एवं नियम शर्तों के साथ डीजे संचालन कराने वाले व्यक्ति का पहचान-पत्र एवं अन्य जानकारियां लिखित रूप में प्राप्त कर रखा जायगा, जिससे आवश्यक होने पर सम्बंधित व्यक्ति एवं संचालक से तत्काल परस्पर सुचना स्थापित की जा सके। बैठक में तय समय के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग करने पर वैधानिक कार्यवाही करते हुए जप्ती की कार्यवाही किये जाने की सूचना दी गई।
डीजे संचालन के दौरान किसी भी धर्म संप्रदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले संगीत नहीं बजाने हेतु सभी डीजे संचालकों को कड़ी समझाईश दी गई, उक्त सभी दिशा-निर्देशों पर सभी डीजे संचालकों ने भी अपनी सहमति प्रदान की एवं नियमों का उल्लंघन होना पाये जाने पर उचित वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु समझाईस दी गई। बैठक के दौरान थाना प्रभारी कोतवाली श्री मनीष सिंह परिहार, प्रधान आरक्षक छत्रपाल सिंह एवं डीजे संचालक उपस्थित रहे।