जशपुर, 20 फरवरी 2025 – त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2024-25 के दौरान लापरवाही बरतने के चलते जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर रोहित व्यास ने कड़े कदम उठाते हुए पीठासीन अधिकारी और प्रधान पाठक जुनास खलखो को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, 19 फरवरी 2025 को स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय, जशपुर में निर्वाचन सामग्री वितरण के दौरान श्री खलखो नशे की हालत में पाए गए। चिकित्सीय परीक्षण में उनके शराब के सेवन की पुष्टि हुई, जिसके कारण वे ड्यूटी करने की स्थिति में नहीं थे।
चुनाव जैसे महत्वपूर्ण कार्य में लापरवाही और अनुशासनहीनता के चलते उनका यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-23 का उल्लंघन माना गया। इस आधार पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम-9 के तहत उन्हें निलंबित किया गया है।
निलंबन अवधि के दौरान श्री खलखो का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी, कांसाबेल, जिला जशपुर निर्धारित किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
निर्वाचन में लापरवाही पर सख्त प्रशासन
जिला प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि निर्वाचन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निर्वाचन कार्य में संलग्न अधिकारियों व कर्मचारियों को कर्तव्यनिष्ठा से कार्य करने की हिदायत दी गई है, ताकि निष्पक्ष एवं सुचारू चुनाव संपन्न हो सके।
