थाना कोतरारोड़ में अपराध क्रमांक 322/2024 धारा 420, 467, 468, 469, 470, 471 आईपीसी के अंतर्गत मामला किया गया दर्ज.
रायगढ़, / थाना कोतरारोड़ क्षेत्र की एक 20 वर्षीय युवती ने कल दिनांक 22 सितंबर 2024 को कोतरारोड़ थाना में आकर लिखित शिकायत दर्ज कराई थी कि फरवरी 2024 में राजेश कुमार साहू, निवासी किरोड़ीमलनगर, रायगढ़ ने इंस्टाग्राम के माध्यम से संपर्क किया और खुद को नहरपाली स्थित जेएसडब्ल्यू कंपनी में इंटरशीप कर रहा हूं, बताते हुए झूठे वादे किए। राजेश ने युवती को जेएसडब्ल्यू कंपनी में अच्छी नौकरी दिलाने का भरोसा दिलाया और इसके बदले विभिन्न किश्तों में कुल ₹1,85,000 की ठगी की। राजेश ने फर्जी ज्वाइनिंग लेटर और अन्य दस्तावेज बनाकर युवती को ई-मेल किये जिसमें ज्वाइनिंग की तारीखें लिखी थी, परंतु ज्वाइनिंग नहीं हुई। युवती को धोखे का एहसास होने पर उसने कोतरारोड़ थाना में शिकायत दर्ज कराई है।
प्राथमिक जांच में ठगी के आरोपों की पुष्टि होने पर अपराध क्रमांक 322/2024 धारा 420, 467, 468, 469, 470, 471 आईपीसी के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया। थाना प्रभारी निरीक्षक त्रिनाथ त्रिपाठी ने अपनी टीम के साथ त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी राजेश कुमार साहू को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने ठगी करना स्वीकार किया और बताया कि 04 माह पूर्व जेएसडब्लू. नहरपाली में डिप्टी सपोर्ट इंजीनियर के पद पर पदस्थ था। उस दौरान युवती से परिचय हुआ, उसने नौकरी पर रखने की बात कही और युवती ने 1,10,000/- रुपए का ऑनलाइन पेमेंट भी कर दिया। जे.एस.डब्लू. नहरपाली में काम करने के दौरान इसने कंपनी के आईटी डिपार्टमेंट के डेस्कटॉप (कम्प्यूटर) से बिना डोमेन के युवती के नाम से ज्वाइनिंग लेटर जारी किया और कंपनी के ईमेल आईडी से युवती के ईमेल पर भेजा। जो ज्वाइनिंग लेटर जारी किया गया वह फर्जी था, इसलिए युवती की ज्वाइन नहीं हुई। आरोपी के विरूद्ध पर्याप्त सबूत जुटाकर कोतरारोड़ पुलिस ने आरोपी राजेश कुमार साहू पिता भरतलाल साहू उम्र 21 वर्ष निवासी वार्ड क्रमांक 01 इंदिरा निवास किरोड़ीमल नगर थाना कोतरारोड़ जिला रायगढ़ (छ.ग.) को आज रिमांड पर भेजा गया है।
पुलिस अधीक्षक श्री दिव्यांग कुमार पटेल के निर्देशन, एडिशनल एसपी श्री आकाश मरकाम और डीएसपी श्री अखिलेश कौशिक के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी त्रिनाथ त्रिपाठी, उपनिरीक्षक जे-एक्का, उपनिरीक्षक कुसुम कैवर्त, प्रधान आरक्षक करुणेश राय, आरक्षक चंद्रेश पांडेय और आरक्षक प्रवीण राज ने सराहनीय भूमिका निभाई और ठगी के इस मामले में त्वरित गिरफ्तारी कर आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा। इस प्रकार की घटनाओं से बचने के लिए पुलिस जनता से अपील करती है कि नौकरी या किसी अन्य मामले में पैसे देने से पहले पूरी जानकारी और जांच अवश्य कर लें।