लोहारीडीह घटना की दण्डाधिकारी जांच : घटना की जानकारी रखने वाले व्यक्ति 04 अक्टूबर तक लिखित अथवा मौखिक साक्ष्य एवं अभिलेख प्रस्तुत कर सकते हैं

लोहारीडीह घटना की दण्डाधिकारी जांच : घटना की जानकारी रखने वाले व्यक्ति 04 अक्टूबर तक लिखित अथवा मौखिक साक्ष्य एवं अभिलेख प्रस्तुत कर सकते हैं

रायपुर / कबीरधाम जिले के ग्राम लोहारीडीह में 15 सितंबर 2024 को श्री शिवप्रसाद साहू की मृत्यु उपरांत घटित आगजनी में श्री रघुनाथ साहू की मृत्यु होने के कारण उक्त घटनाक्रम के संबंध में दंडाधिकारी जांच के लिए अतिरिक्त कलेक्टर श्री निर्भय साहू को दंडाधिकारी जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है।

अतिरिक्त कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी श्री साहू ने बताया कि इस जांच बिन्दु से संबंधित जानकारी रखने वाले व्यक्ति 24 सितंबर 2024 से 04 अक्टूबर 2024 तक सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर पूर्वान्ह 11 बजे से सांय 5 बजे तक कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कबीरधाम के कक्ष क्रमांक 17 में उपस्थित होकर लिखित अथवा मौखिक साक्ष्य एवं अभिलेख प्रस्तुत कर सकते हैं।

घटना जांच के लिए निर्धारित बिन्दुओं में घटना का सिलसिलेवार विचरण। सम्पूर्ण घटना किन परिस्थितियों में हुई। घटना के क्या कारण थे। भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो या अन्य कोई सुझाव या जांच अधिकारी अन्य बिन्दुओं को शामिल करना उचित समझे।

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