थाना गांधीनगर पुलिस टीम द्वारा मामले मे आरोपी के विरुद्ध की गई सख्त वैधानिक कार्यवाही
अम्बिकापुर/ सरगुजा पुलिस द्वारा दुष्कर्म सम्बन्धी अपराधों में शामिल आरोपियों पर लगातार सख़्ती से कार्यवाही कर धरपकड़ की जा रही हैं, इसी क्रम में मामले का विवरण इस प्रकार हैं दिनांक 15.12.2024 को प्रार्थीया/पीडिता उम्र 24 वर्ष साकिन ग्राम जमहौर, डिपाडीह थाना शंकरगढ जिला बलरामपुर के द्वारा थाना उपस्थित आकर लिखित शिकायत आवेदन प्रस्तुत कर रिपोर्ट दर्ज करायी कि दिनांक 14.12.2024 को यह शाम को अपने किराये के कमरे/मकान के सामने खाली जगह में बाथरुम करने गयी थी, उसी समय बिहारी नामक व्यक्ति उसके पास आया और उसका हाथ पकडकर खींचकर जबरन बगल के खुला जगह में ले जाकर उसके साथ जबरन बलात्कार कर एवं पीडिता के चिल्लाने पर उसके मुंह को दांत से काटकर पास पडे ईंट से चेहरा में मारपीट किया है। प्रार्थी के रिपोर्ट पर थाना गांधीनगर मे अपराध क्रमांक 743/24 धारा 64(1), 115(2) बी.एन.एस. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया।
दौरान विवेचना पुलिस टीम द्वारा पीड़िता से पुछताछ कर कथन लिया गया है। विवेचना दौरान पीड़िता से सहमति प्राप्त कर उसका गुप्तांग मुलाहिजा एवं पीडिता को आयी चोटों का मुलाहिजा कराया गया है। प्रकरण के आरोपी सत्येन्द्र मिश्रा उर्फ बिहारी के विरूद्ध अपराध सबूत पाये जाने से आरोपी को हिरासत में लेकर थाना लाकर आरोपी का लिंग व स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया है, जिसे मुताबिक चेकलिस्ट में दर्ज कारणों के दिनांक 15.12.2024 को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के परिजनो को दिया गया।
आरोपी से घटना के सम्बन्ध मे पूछताछ किये जाने पर पीड़िता के साथ जबरन दुष्कर्म की घटना कारित किया जाना स्वीकार किया गया, आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से प्रकरण मे अपराध क्रमांक 743/24 धारा 64(1), 115(2) बी.एन.एस. पंजीबद्ध कर आरोपी कों गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा मे भेजा जाता हैं।
सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी गांधीनगर निरीक्षक मोरध्वज देशमुख, उप निरीक्षक रश्मि सिंह, सहायक उप निरीक्षक वीरेंद्र कुजूर, प्रधान आरक्षक चंद्र प्रकाश टंडन, आरक्षक घनश्याम देवांगन, रामजी खलखो, सैनिक संतोष संत, महिला-आरक्षक भोली राजवाड़े सक्रिय रहे।