पुलिस अधीक्षक जशपुर ने अपराध पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से जिले के समस्त मकान मालिकों से अपने किरायेदारों की मांगी जानकारी.
छत्तीसगढ़ पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 34(6) में प्रदत्त शक्ति के अंतर्गत मकान मालिकों को किया आदेशित.
15 दिवस के भीतर किरायदारों की जानकारी निर्धारित प्रोफार्मा में अपने क्षेत्रांतर्गत थाना चौकी को करायें उपलब्ध कराए.
निर्धारित समयावधि में जानकारी उपलब्ध नहीं कराना, लोकसेवक के विधिपूर्ण आदेशों के उल्लंघन के अंतर्गत भारतीय न्याय संहिता की धारा 233 के तहत दंडनीय, पुलिस द्वारा की जावेगी कार्यवाही.
जशपुर/कुनकुरी : पुलिस अधीक्षक जशपुर श्री शशिमोहन सिंह (भा.पु.से) द्वारा अपराध की रोकथाम व किराएदारों के संबंध में जानकारी के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 34(6) में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले के समस्त मकान मालिकों को आदेशित किया है कि वे आदेश जारी के 15 दिवस के भीतर 30 दिसम्बर 2024 तक निर्धारित प्रारूप मे किरायेदारों की जानकारी अपने क्षेत्राधिकार के थाना/ चौकी में देवे। उसके पश्चात नए किराएदारों को रखने पर किराएदारों को रखने के 15 दिवस के भीतर जानकारी अपने क्षेत्राधिकार के थाना/ चौकी में आवश्यक रूप से उपलब्ध करावें।
यहां यह बताना आवश्यक है कि उक्त आदेश का उल्लंघन लोक सेवक के विधि पूर्ण आदेश के उल्लंघन के अंतर्गत धारा 233 भारतीय न्याय संहिता के तहत् दंडनीय है। आदेश का पालन नहीं करने पर पुलिस द्वारा विधिपूर्ण कारवाही की जावेगी।
किराएदारों की जानकारी उपलब्ध हेतु निर्धारित प्रारूप जिले के समस्त थाना/चौकी में उपलब्ध है, जागरूक मकान मालिक स्वयं थाना/ चौकी जाकर निर्धारित प्रारूप ले सकते हैं। साथ ही थाना/ चौकी के अधिकारी, कर्मचारियों द्वारा भी स्वयं अपने क्षेत्रांतर्गत मकान मालिकों को निर्धारित प्रारूप उपलब्ध कराया जाएगा।
इस आदेश के पालन हेतु जिले के समस्त थाना/चौकी में पंचायतों तथा अन्य माध्यमों से मुनादी भी कराई जावेगी।
पुलिस द्वारा किराएदारों के संबंध में जांच भी की जावेगी।
आज दिनांक को पुलिस अधीक्षक जशपुर श्री शशि मोहन सिंह (भा.पु.से) के दिशा निर्देश में नगर पालिका जशपुर नगर पालिका, नगर पंचायत पत्थलगांव, बगीचा, कुनकुरी के अधिकारियों के सहयोग से मुनादी कराई गई। साथ ही जशपुर पुलिस द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से भी इस संबंध में प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जनप्रतिनिधियों व स्वयं सेवी संस्था के माध्यम से भी उक्त संबंध में प्रचार प्रसार किया जा रहा है।
चूंकि दूरस्थ ग्रामीण ग्रामीण अंचलों में बाहर से लोग आकर किराए के मकान में रहकर अस्थाई व्यवसाय करते हैं, उसी की आड़ में कुछ अपराधिक तत्व अपराध कर के चले जाते हैं, इसकी सूचना पुलिस को लगातार मिलती रहती है। इसी संबंध में उक्त कार्यवाही अत्यंत आवश्यक है, जिससे कि किराएदारों के संबंध में समस्त जानकारी पुलिस के पास हो व आने वाले समय में भावी अपराध पर पूर्णतः अंकुश लगाया जा सके। आदेश प्रसारित के 15 दिवस पश्चात इसका परिणाम अवश्य देखने को मिलेगा।
पुलिस अधीक्षक जशपुर श्री शशि मोहन सिंह (भा.पु.से.) ने बताया कि सभी थाना/चौकी प्रभारियों को आदेशित किया गया है कि अपने-अपने क्षेत्र में इस आदेश को प्रभावी तरीके से प्रसारित करें और अपने थाने/चौकी में किराएदारों से संबंधित रिकार्ड का लगातार संधारण करें, जिससे भविष्य में वैधानिक कार्यवाही में सुविधा हो।