ग्राम कोसमंदी में कार्यक्रम के दौरान बीच-बचाव करने गए प्रार्थी पर जानलेवा हमला कर दांत से नाक, कान, गाल और हाथ की उंगली काटने वाला क्रूर आरोपी गिरफ्तार
मामूली विवाद में मध्यस्थता करने पर आरोपी द्वारा क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए गंभीर चोटें पहुँचाने के मामले में पुलिस की त्वरित और सख्त कार्रवाई
BNS की गंभीर धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार करते हुए, माननीय न्यायालय के समक्ष किया जा रहा है प्रस्तुत
बलौदाबाजार-भाटापारा : पुलिस अधीक्षक बलौदाबाजार-भाटापारा गौरव राय (भा.पु.से.) के कुशल निर्देशन, में जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा आम नागरिकों की सुरक्षा को खतरे में डालने वाले एवं हिंसक प्रवृत्ति के असामाजिक तत्वों के विरुद्ध ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति के तहत कठोर कार्रवाई का अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में थाना पलारी पुलिस को ग्राम कोसमंदी में कार्यक्रम के दौरान क्रूरतापूर्वक हमला करने वाले आरोपी को दबोचने में सफलता मिली है।
घटना एवं रिपोर्ट का विवरण:- दिनांक 21.10.2026 को प्रार्थी भुनेश्वर वर्मा (पिता झालू राम वर्मा, उम्र 35 वर्ष, निवासी कोसमंदी, ने थाना पलारी में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 20.10.2026 की रात्रि करीब 09:00 बजे ग्राम कोसमंदी में मंदिर के पास कार्यक्रम हो रहा था। कार्यक्रम के दौरान गांव के दो लोगों के बीच आपसी विवाद एवं लड़ाई-झगड़ा हो रहा था, जिसे शांत कराने के लिए प्रार्थी बीच-बचाव करने गया था। बीच-बचाव करने से नाराज होकर आरोपी डिगेश्वर साहू ने प्रार्थी को अशील गालियां दीं, जान से मारने की धमकी दी तथा हाथ-मुक्कों से मारपीट की। इसके बाद आरोपी ने क्रूरता की हदें पार करते हुए दांत से प्रार्थी की नाक के सामने का हिस्सा काटकर अलग कर दिया तथा कान, गाल एवं हाथ की उंगली को भी काट दिया, जिससे प्रार्थी को गंभीर एवं गहरे घाव आए। इस हिंसक घटना को मौके पर मौजूद गांव के कई लोगों ने देखा व सुना।
पुलिस कार्रवाई एवं अनुसंधान:- प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना पलारी में अपराध क्र. 427/2026, धारा 296,351(3), 115(2),117(3) BNS के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम ने फौरन घटनास्थल का निरीक्षण कर नजरी नक्शा तैयार किया। प्रार्थी एवं गवाहों के कथन दर्ज किए गए तथा मेडिकल परीक्षण (MLC) रिपोर्ट में आई चोटों को गंभीर प्रकृति का पाया गया। आरोपी डिगेश्वर साहू से कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने अपना जुर्म स्वीकार किया, जिसके आधार पर पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर दिनांक 21.10.2026 को विधिवत गिरफ्तार कर एवं वैधानिक प्रक्रिया पूरी करते हुए आरोपी को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की कार्रवाई की जा रही है। प्रकरण विवेचना में है।
आरोपी:- डिगेश्वर साहू पिता बिरेन्द्र साहू, उम्र 22 वर्ष, निवासी कोसमंदी, थाना पलारी

