दुर्ग पुलिस की अवैध शराब बिक्री के विरुद्ध कार्रवाई, ग्राम नारधा एवं रसमड़ा से दो आरोपी पकड़े गए, 63 पौवा देशी शराब एवं बिक्री की नगदी रकम जप्त
थाना जामुल एवं पुलगांव पुलिस ने मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर ग्राम नारधा एवं ग्राम रसमड़ा में अवैध शराब बिक्री के विरुद्ध कार्रवाई की।
थाना जामुल पुलिस ने ग्राम नारधा में मुरमुंदा मार्ग स्थित बरगद के पेड़ के नीचे शराब बिक्री करते आरोपी को पकड़ा।
थाना पुलगांव पुलिस ने ग्राम रसमड़ा में मंदिर के पीछे अवैध शराब बिक्री के मामले में आरोपी को पकड़ा।
दोनों कार्रवाई में कुल 63 पौवा देशी मदिरा, कुल 11.880 बल्क लीटर, अनुमानित कीमत ₹5,900 तथा शराब बिक्री की नगदी रकम ₹300 जप्त की गई।
दोनों आरोपियों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत वैधानिक कार्रवाई की गई। थाना जामुल के मामले में आरोपी को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया तथा थाना पुलगांव के मामले में आरोपी को न्यायालय में पेश किया जा रहा है।
दुर्ग : दिनांक 18.10.2026 को दुर्ग जिले के थाना जामुल एवं थाना पुलगांव पुलिस द्वारा मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर अवैध शराब बिक्री के विरुद्ध दो अलग-अलग स्थानों पर कार्रवाई की गई। दोनों मामलों में कुल 63 पौवा देशी शराब, अनुमानित कीमत ₹5,900 तथा शराब बिक्री की नगदी रकम ₹300 जप्त की गई। दोनों आरोपियों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत वैधानिक कार्रवाई की गई।
दिनांक 18.10.2026 को थाना जामुल पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम नारधा निवासी दुरेश साहू उर्फ प्रकाश साहू, मुरमुंदा मार्ग पर बरगद के पेड़ के नीचे अवैध रूप से देशी शराब की बिक्री कर रहा है। सूचना पर पुलिस टीम ने तत्काल मौके पर दबिश दी। कार्रवाई के दौरान आरोपी के कब्जे से 31 पौवा देशी मसाला मदिरा, कुल 5.580 बल्क लीटर, कीमत ₹3,100 जप्त की गई। आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 783/2026, धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई कर उसे गिरफ्तार किया गया तथा न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।
इसी दिन थाना पुलगांव पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम रसमड़ा स्थित मंदिर के पीछे एक व्यक्ति अवैध रूप से देशी शराब की बिक्री कर रहा है। सूचना पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर दबिश दी। कार्रवाई के दौरान आरोपी आकाश शिव निर्मलकर, उम्र 22 वर्ष, निवासी ग्राम रसमड़ा, चौकी अंजोरा, थाना पुलगांव, जिला दुर्ग के कब्जे से 32 पौवा देशी शराब, कुल 6.300 बल्क लीटर, कीमत ₹2,800 तथा शराब बिक्री की नगदी रकम ₹300 जप्त की गई। आरोपी के विरुद्ध धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के तहत वैधानिक कार्रवाई कर उसे न्यायालय में पेश किया जा रहा है।
मॉडस ऑपरेंडी (अपराध करने का तरीका)
दोनों मामलों में आरोपी सार्वजनिक स्थानों के आसपास देशी शराब रखकर अवैध रूप से बिक्री कर रहे थे। मुखबिर से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर संबंधित थाना पुलिस टीमों ने मौके पर दबिश देकर शराब एवं बिक्री की नगदी रकम जप्त की और आरोपियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की।
घटना स्थल
1. मुरमुंदा मार्ग, बरगद के पेड़ के नीचे, ग्राम नारधा, थाना जामुल, जिला दुर्ग।
2. मंदिर के पीछे, ग्राम रसमड़ा, थाना पुलगांव, जिला दुर्ग।
आरोपी का नाम
1. दुरेश साहू उर्फ प्रकाश साहू, उम्र 40 वर्ष, निवासी बाजार चौक, नारधा, थाना जामुल, जिला दुर्ग।
2. आकाश शिव निर्मलकर, उम्र 22 वर्ष, निवासी ग्राम रसमड़ा, चौकी अंजोरा, थाना पुलगांव, जिला दुर्ग।
जप्त सामग्री
1. देशी मसाला मदिरा — 31 पौवा, कुल 5.580 बल्क लीटर, कीमत ₹3,100 (थाना जामुल)।
2. देशी शराब — 32 पौवा, कुल 6.300 बल्क लीटर, कीमत ₹2,800 (थाना पुलगांव)।
3. शराब बिक्री की नगदी रकम — ₹300 (थाना पुलगांव)।
अपराध क्रमांक एवं धाराएं
1. थाना जामुल — अपराध क्रमांक 783/2026, धारा 34(2), आबकारी अधिनियम।
2. थाना पुलगांव — अपराध क्रमांक उपलब्ध नहीं, धारा 34(2), आबकारी अधिनियम।
सराहनीय कार्य
उक्त कार्रवाई में थाना जामुल एवं थाना पुलगांव पुलिस टीमों की भूमिका रही। मुखबिर से प्राप्त सूचनाओं पर त्वरित कार्रवाई कर दोनों स्थानों पर अवैध शराब बिक्री के मामलों में शराब जप्त की गई तथा आरोपियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की गई।
दुर्ग पुलिस की अपील
दुर्ग पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि अवैध शराब के निर्माण, भंडारण, परिवहन एवं बिक्री की सूचना तत्काल नजदीकी थाने या पुलिस को दें। कानून का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अपराध मुक्त एवं सुरक्षित समाज के निर्माण में पुलिस का सहयोग करें।

