पंजाब भेजने के लिए निकली 35 टन से ज्यादा खली आखिर पहुंची कहां? ₹1.09 लाख एडवांस लेने के बाद माल गंतव्य तक नहीं पहुंचाने का आरोप, फरार ट्रांसपोर्टर रायपुर से गिरफ्तार

पंजाब भेजने के लिए निकली 35 टन से ज्यादा खली आखिर पहुंची कहां? ₹1.09 लाख एडवांस लेने के बाद माल गंतव्य तक नहीं पहुंचाने का आरोप, फरार ट्रांसपोर्टर रायपुर से गिरफ्तार

पंजाब भेजने के नाम पर 35.222 टन DOC खली गंतव्य तक नहीं पहुंचाकर धोखाधड़ी करने वाला फरार ट्रांसपोर्टर रायपुर से गिरफ्तार, न्यायिक रिमांड पर भेजा गया

मनोरमा इंडस्टरीज, करंजा भिलाई से 35.222 टन DOC साल बीज खली पंजाब भेजने के लिए ट्रांसपोर्ट का सौदा तय किया गया था।

परिवहन के लिए तय ₹1,39,471 में से ट्रांसपोर्टर अवनीश दुबे को ₹1,09,471 अग्रिम भुगतान किया गया था।

माल को निर्धारित गंतव्य तक नहीं पहुंचाने के संबंध में प्रार्थी की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 289/2026, धारा 316(3), 3(5) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया।

विवेचना के दौरान ट्रक मालिक रोहित उर्फ राहुल दीक्षित से घटना में प्रयुक्त ट्रक क्रमांक MP 16 H 5792 तथा DOC खली बरामद कर जप्त की गई।

फरार ट्रांसपोर्टर अवनीश दुबे को दिनांक 15.10.2026 को टाटीबंध, रायपुर से गिरफ्तार कर माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM), दुर्ग के न्यायालय में न्यायिक रिमांड हेतु पेश किया गया। प्रकरण में ट्रक चालक जयप्रकाश की तलाश जारी है।

दुर्ग : चौकी जेवरा सिरसा, थाना पुलगांव पुलिस द्वारा परिवहन के दौरान माल गंतव्य तक नहीं पहुंचाने से संबंधित धोखाधड़ी के प्रकरण में विवेचना करते हुए फरार ट्रांसपोर्टर को रायपुर से गिरफ्तार किया गया। प्रकरण में प्रयुक्त ट्रक एवं संबंधित माल पूर्व में बरामद किया जा चुका है, जबकि फरार ट्रक चालक की पतासाजी जारी है।

दिनांक 19.03.2026 को प्रार्थी मनोज कुमार सिंह, मैनेजर, मनोरमा इंडस्टरीज, करंजा भिलाई द्वारा चौकी जेवरा सिरसा, थाना पुलगांव में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि दिनांक 22.11.2025 को यूटीएस ट्रांसपोर्ट के माध्यम से ट्रक क्रमांक MP 16 H 5792 में कुल 35.222 टन DOC साल बीज खली भटिंडा, पंजाब भेजने के लिए ₹1,39,471 में सौदा तय हुआ था। उक्त सौदे के तहत ट्रांसपोर्टर अवनीश दुबे को ₹1,09,471 अग्रिम भुगतान किया गया था।

रिपोर्ट के अनुसार, ट्रांसपोर्टर अवनीश दुबे, ट्रक मालिक रोहित उर्फ राहुल दीक्षित एवं चालक जयप्रकाश द्वारा माल को निर्धारित गंतव्य तक नहीं पहुंचाया गया। इस संबंध में चौकी जेवरा सिरसा, थाना पुलगांव में अपराध क्रमांक 289/2026, धारा 316(3), 3(5) भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

विवेचना के दौरान ट्रक मालिक रोहित उर्फ राहुल दीक्षित से घटना में प्रयुक्त ट्रक क्रमांक MP 16 H 5792 तथा DOC साल बीज खली बरामद कर जप्त की गई। प्रकरण में फरार चल रहे ट्रांसपोर्टर अवनीश दुबे की पतासाजी करते हुए पुलिस द्वारा दिनांक 15.10.2026 को उसे टाटीबंध, रायपुर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपी को माननीय CJM न्यायालय, दुर्ग के समक्ष न्यायिक रिमांड हेतु पेश किया गया है। प्रकरण में फरार ट्रक चालक जयप्रकाश की तलाश जारी है।

मॉडस ऑपरेंडी (अपराध करने का तरीका)

प्रार्थी की रिपोर्ट के अनुसार, ट्रांसपोर्ट के माध्यम से माल को पंजाब स्थित निर्धारित गंतव्य तक पहुंचाने का सौदा किया गया तथा अग्रिम भुगतान प्राप्त किया गया। आरोप है कि माल को गंतव्य तक नहीं पहुंचाया गया, जिसके संबंध में पुलिस द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की गई।

घटना स्थल

मनोरमा इंडस्टरीज, करंजा भिलाई से भटिंडा, पंजाब तक माल परिवहन से संबंधित प्रकरण।

आरोपी का नाम– अवनीश दुबे, उम्र 35 वर्ष, निवासी F-444, क्लासिक रेजिडेंसी, शहीद भगत सिंह वार्ड, टाटीबंध, रायपुर।

अन्य संबंधित व्यक्ति:- रोहित उर्फ राहुल दीक्षित (ट्रक मालिक) एवं जयप्रकाश (ट्रक चालक)। ट्रक चालक जयप्रकाश की पतासाजी जारी है।

जप्त सामग्री

1. ट्रक क्रमांक MP 16 H 5792।

2. 35.222 टन DOC साल बीज खली (प्रकरण से संबंधित बरामद माल)।

सराहनीय कार्य

उक्त कार्यवाही चौकी जेवरा सिरसा, थाना पुलगांव पुलिस द्वारा प्रकरण की विवेचना, संबंधित वाहन एवं माल की बरामदगी तथा फरार ट्रांसपोर्टर की पतासाजी के क्रम में की गई। संबंधित पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारियों के नाम उपलब्ध कराए जाने पर इस अनुभाग में शामिल किए जाएंगे।

दुर्ग पुलिस की अपील

दुर्ग पुलिस आम नागरिकों एवं व्यापारियों से अपील करती है कि माल परिवहन के दौरान ट्रांसपोर्टर, वाहन एवं माल की सुपुर्दगी से संबंधित दस्तावेजों का सत्यापन करें तथा भुगतान एवं माल हस्तांतरण का उचित रिकॉर्ड सुरक्षित रखें। परिवहन के दौरान माल गंतव्य तक नहीं पहुंचने अथवा धोखाधड़ी की आशंका होने पर तत्काल संबंधित थाने या पुलिस चौकी में शिकायत दर्ज कराएं। ऐसे मामलों में प्राप्त शिकायतों पर तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

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