दुकान से ग्राहक तक गांजे का पूरा नेटवर्क बेनकाब! बलौदाबाजार पुलिस ने विक्रेता और सप्लायर को पकड़ा, 978 ग्राम गांजा व नकदी जब्त

दुकान से ग्राहक तक गांजे का पूरा नेटवर्क बेनकाब! बलौदाबाजार पुलिस ने विक्रेता और सप्लायर को पकड़ा, 978 ग्राम गांजा व नकदी जब्त

किराना/खाई खजाना दुकान की आड़ में गांजा बेचने वाले आरोपी एवं सप्लायर पर बलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस का कड़ा प्रहार; 02 आरोपी गिरफ्तार

एंड-टू-एंड (End-to-End) कार्रवाई करते हुए गांजा बेचने वाले दुकानदार के साथ-साथ गांजा सप्लाई करने वाले आरोपी को भी पुलिस ने दबोचा

आरोपी के कब्जे से 185 पुड़िया व खुला गांजा कुल वजन 978 ग्राम तथा बिक्री की नगदी रकम जप्त

आरोपियों से लगभग ₹11,750 कीमती गांजा एवं बिक्री रकम ₹250 सहित ₹12,000 कीमत मूल्य का मशरुका बरामद

ई-साक्ष्य (e-Evidence) ऐप के माध्यम से वीडियोग्राफी कर जुटाए गए पुख्ता सबूत

आरोपियों के विरुद्ध 20(B) NDPS Act के तहत की जा रही है कडी कार्रवाई

बलौदाबाजार-भाटापारा : पुलिस अधीक्षक बलौदाबाजार-भाटापारा गौरव राय (भा.पु.से.) के कुशल निर्देशन, में जिले में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी एवं बिक्री करने वालों के विरुद्ध चलाए जा रहे ‘नशा मुक्ति अभियान’ के तहत थाना गिधपुरी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस टीम ने त्वरित व सटीक कार्रवाई करते हुए दुकान की आड़ में अवैध रूप से गांजा बेचने वाले आरोपी सहित उसके सप्लायर को गिरफ्तार किया है।

​सटीक मुखबिर सूचना पर पुलिस की रेड कार्यवाही:- दिनांक 13.10.2026 को थाना गिधपुरी पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम गाड़ाकुसमी निवासी संतराम विश्वकर्मा अपने किराना/’खाई खजाना’ दुकान के अंदर अवैध रूप से मादक पदार्थ गांजा रखकर बिक्री कर रहा है। सूचना पर थाना गिधपुरी पुलिस टीम द्वारा गवाहों के साथ मौके पर पहुंचकर दुकान की घेराबंदी कर रेड कार्रवाई की गई।

​तलाशी एवं जप्त संपत्ति:- दुकान एवं आरोपी की विधिवत तलाशी लेने पर उसके पास से 185 पुड़िया तैयार गांजा तथा थैले में रखा सूखा गांजा जुमला वजन 978 ग्राम (कीमत लगभग ₹11,750/-) एवं बिक्री की नगदी रकम ₹250/- बरामद हुई। संपूर्ण कार्रवाई के दौरान ई-साक्ष्य (e-Evidence) ऐप के माध्यम से वीडियोग्राफी कर पारदर्शी व मजबूत साक्ष्य संकलित किए गए।

​एंड-टू-एंड (End-to-End) पूछताछ में सप्लायर का खुलासा:- ​पकड़े गए आरोपी संतराम विश्वकर्मा से कड़ाई से पूछताछ (मेमोरेंडम कथन) करने पर उसने स्वीकार किया कि वह यह गांजा ग्राम भवानीपुर निवासी खेमन साहू से खरीदकर लाता था। पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गांजे के स्त्रोत/सप्लायर खेमन साहू को भी घेराबंदी कर हिरासत में ले लिया। दोनों आरोपियों का कृत्य धारा 20(B) NDPS Act के तहत दंडनीय पाए जाने पर थाना गिधपुरी में अपराध क्र. 151/2026 दर्ज कर दिनांक 13.10.2026 को दोनों आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करने की प्रक्रिया की जा रही है।

​गिरफ्तार आरोपीगण:

1. ​संतराम विश्वकर्मा पिता ईतवारी विश्वकर्मा, उम्र 40 वर्ष, निवासी ग्राम गाड़ा कुसमी, थाना गिधपुरी (गांजा विक्रेता)।

2. ​खेमन साहू पिता उभेराम साहू, उम्र 60 वर्ष, निवासी ग्राम भवानीपुर, थाना गिधपुरी ( सप्लायर)।

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