सार्वजनिक मार्ग पर धारदार चाकू लहराकर दहशत फैलाने की कोशिश, सूचना मिलते ही चकरभाठा पुलिस ने आरोपी को पकड़ा—लक्ष्मी प्रसाद साहू के विरुद्ध आर्म्स एक्ट की धारा 25, 27 के तहत कार्रवाई, चाकू बरामद

सार्वजनिक मार्ग पर धारदार चाकू लहराकर दहशत फैलाने की कोशिश, सूचना मिलते ही चकरभाठा पुलिस ने आरोपी को पकड़ा—लक्ष्मी प्रसाद साहू के विरुद्ध आर्म्स एक्ट की धारा 25, 27 के तहत कार्रवाई, चाकू बरामद

चकरभाठा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सरवानी मुख्य मार्ग में धारदार लोहे का चाकू लेकर लहराते हुए आम लोगों को डराने धमकाने वाले को चकरभाठा पुलिस ने किया गिरफ्तार।

आरोपी के कब्जे से एक धारदार लोहे का चाकू किया गया जप्त।

आरोपी के विरुद्ध आर्म्स एक्ट की धारा 25, 27 के तहत की गई कार्यवाही।

बिलासपुर : दिनांक 08.10.2026 को चकरभाठा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सरवानी मुख्य मार्ग में आरोपी लक्ष्मी प्रसाद साहू द्वारा अपने हाथ में एक धारदार लोहे का चाकू लेकर लहराते हुए लोगों को डरा धमका रहा हैं कि सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुए तत्काल उक्त व्यक्ति को अभिरक्षा में लेकर उसके कब्जे से एक धारदार लोहे का चाकू जप्त किया गया है।  आरोपी के विरुद्ध आर्म्स एक्ट की धारा 25, 27 के तहत विधिवत कार्यवाही कर माननीय न्यायालय पेश किया जाता हैं।

चकरभाठा पुलिस की जनअपील –

सभी नागरिकों से निवेदन है कि अवैध कार्य में लिप्त अपराधियों की सूचना तुरंत स्थानीय थाना या डायल 112 पर दें।

नाम आरोपी – लक्ष्मी प्रसाद साहू पिता नारायण साहू उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम सरवानी थाना चकरभाठा जिला बिलासपुर।

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