होटल, ढाबा, ठेला आदि में लोगों को शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराने वाले संचालकों, अवैध रूप से चखना सेंटर का संचालन करने वाले सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने वाले आरोपियों के विरुद्ध की गई छापामार कार्यवाही
पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में दिनांक 02.10.2026 को आकस्मिक चेकिंग कार्यवाही कर शराब पीने, बैठने एवं अन्य सुविधा उपलब्ध कराने, सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने वाले कुल 07 होटल, ढाबा, ठेला, चखना सेंटर संचालकों पर की गई कार्यवाह
बलौदाबाजार-भाटापारा : पुलिस द्वारा पुलिस अधीक्षक गौरव राय के कुशल निर्देशन में अवैध गतिविधियों में लिप्त आरोपियों, शांति भंग करने वाले असामाजिक तत्वों एवं जुआ, सट्टा का संचालन करने वाले तथा अवैध रूप से शराब बिक्री करने वाले आरोपियों की धरपकड़ कार्यवाही लगातार जारी है। इसी क्रम में थाना भाटापारा ग्रामीण, कसडोल, सिमगा, पलारी एवं भाटापारा शहर की पुलिस टीम द्वारा दिनांक 02.10.2026 को अवैध रूप से चखना सेंटर का संचालन करने वाले, सडक मार्ग के किनारे स्थित होटल, ढाबा, ठेला आदि में पीने, बैठने की सुविधा उपलब्ध कराकर अवैध रूप से शराब पिलाने वाले तथा सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने वाले कुल 07 आरोपियों के विरुद्ध कार्यवाही किया गया है। पकड़े गए सभी 07 आरोपियों के विरुद्ध आबकारी एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत कार्यवाही किया गया है।
आरोपियों के नाम
1. सूर्यप्रकाश पिता कमल बंजारे, उम्र 26 साल, साकिन निपनिया, थाना भाटापारा ग्रामीण।
2. शेखर पिता मंगला चेलक, उम्र 25 साल, साकिन भगत सिंह वार्ड, भाटापारा थाना भाटापारा शहर।
3. नरेश पिता सबत देवांगन, उम्र 31 साल, साकिन सिमगा थाना सिमगा
4. जीत पिता जितेन्द्र भारती, उम्र 24 साल, साकिन भैंसापसरा, बलौदाबाजार थाना सिटी कोतवाली
5. रामेश्वर पिता मालिकराम क्लार, उम्र 37 साल, साकिन ग्राम रसेडा थाना सिटी कोतवाली
6. अश्वनी पिता सतीश लहरे, उम्र 37 साल, साकिन ग्राम सेल, थाना कसडोल।
7. लीलाधर पिता गजाधर फेकर, उम्र 40 साल, साकिन ग्राम घिरघोल, थाना पलारी

