ड्रंक एंड ड्राइव के 05 मामले मे वाहन चालक कों 50000/- रुपये के अर्थदंड से किया गया दण्डित
यातायात शाखा द्वारा 04 प्रकरण एवं थाना बतौली द्वारा 01 प्रकरण में वाहन चालको के विरुद्ध की गई सख्त वैधानिक कार्यवाही।
मोटरसायकल चालकों एवं स्कूटी चालकों द्वारा शराब का सेवन कर वाहन चलाने पर की गई कार्यवाही।
यातायात नियमो की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों पर की जा रही लगातार सख्त कार्यवाही।
अम्बिकापुर : सडक दुर्घटनाओ मे कमी लाने की दिशा मे डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा राजेश अग्रवाल (भा.पु.से.) के दिशा निर्देशन मे पुलिस टीम द्वारा यातायात नियमो के अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध लगातार सख़्ती से कार्यवाही की जा रही हैं, इसी क्रम मे यातायात शाखा पुलिस टीम द्वारा दौरान चेकिंग स्कूटी चालक क्रमांक सीजी/15/सी पी/8361 के वाहन चालक को रोककर पूछताछ किया गया, जो चालक द्वारा अपना नाम सौरभ आत्मज संदीप गर्ग उम्र 22 वर्ष साकिन अग्रसेन वार्ड अंबिकापुर का होना बताया जो वाहन चालक को मौक़े पर शराब के नशे मे धुत्त होना पाया गया, स्कूटी चालक को ब्रेथ एनालाइजर से चेक करने पर शराब के नशे मे धुत्त होना पाया गया, दूसरे प्रकरण मे यातायात पुलिस टीम द्वारा चेकिंग दौरान स्कूटी क्रमांक सी जी/30/एफ/2291 के वाहन चालक को रोककर पूछताछ किया गया, जो चालक द्वारा अपना नाम चंद्र प्रकाश गुप्ता आत्मज हरिचंद गुप्ता उम्र 42 वर्ष साकिन जिला बलरामपुर का होना बताया जो वाहन चालक को मौक़े पर शराब के नशे मे धुत्त होना पाया गया, स्कूटी चालक को ब्रेथ एनालाइजर से चेक करने पर शराब के नशे मे धुत्त होना पाया गया।
तीसरे प्रकरण में यातायात पुलिस टीम द्वारा चेकिंग दौरान मोटरसायकल क्रमांक सीजी /16/सी आर /4633 के वाहन चालक को रोककर पूछताछ किया गया, जो चालक द्वारा अपना नाम लाल अवधेश आत्मज गरजू प्रसाद साकिन लक्ष्मणगढ़ थाना उदयपुर का होना बताया जो वाहन चालक को मौक़े पर शराब के नशे मे धुत्त होना पाया गया, मोटरसायकल चालक को ब्रेथ एनालाइजर से चेक करने पर शराब के नशे मे धुत्त होना पाया गया। चौथे प्रकरण में यातायात पुलिस टीम द्वारा चेकिंग दौरान स्कूटी क्रमांक सीजी /15/डी एम /1069 के वाहन चालक को रोककर पूछताछ किया गया, जो चालक द्वारा अपना नाम राहुल दास आत्मज स्व. दलबीर दास उम्र 25 वर्ष साकिन बंगालीपारा अंबिकापुर का होना बताया जो वाहन चालक को मौक़े पर शराब के नशे मे धुत्त होना पाया गया, स्कूटी चालक को ब्रेथ एनालाइजर से चेक करने पर शराब के नशे मे धुत्त होना पाया गया। पांचवे प्रकरण में थाना बतौली पुलिस टीम द्वारा चेकिंग दौरान मोटरसायकल क्रमांक सीजी /15/सी डी /8060 के वाहन चालक को रोककर पूछताछ किया गया, जो चालक द्वारा अपना नाम अखिलेश्वर सिंह आत्मज स्व. राधेश्वर सिंह उम्र 29 वर्ष साकिन चिरगा बतौली का होना बताया जो वाहन चालक को मौक़े पर शराब के नशे मे धुत्त होना पाया गया, मोटरसायकल चालक को ब्रेथ एनालाइजर से चेक करने पर शराब के नशे मे धुत्त होना पाया गया, मोटरसायकल चालकों एवं स्कूटी चालकों द्वारा शराब के नशे मे वाहन चलाना पाये जाने पर अनावेदक वाहन चालको के विरुद्ध धारा 185 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर मामला माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, माननीय न्यायालय द्वारा उपरोक्त सभी प्रकरण मे वाहन चालको को 10000/- रुपये प्रत्येक के अर्थदंड कुल 50000/-रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया हैं।
सम्पूर्ण कार्यवाही मे थाना प्रभारी बतौली निरीक्षक विवेक सेंगर, यातायात शाखा प्रभारी उप निरीक्षक विजय कैवर्त, एवं अन्य पुलिस अधिकारी कर्मचारी सक्रिय रहे।


