आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 495/2024 धारा 351(2), 65(1) बीएनएस 4 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत मामला किया गया दर्ज.
रायगढ़ : जूटमिल पुलिस द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी साहिल भारद्वाज (22) को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। प्रकरण के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार मामला 05 दिसंबर 2024 को उस समय सामने आया जब पीड़िता के पिता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी पिछले कुछ दिनों से परेशान थी। पूछताछ करने पर उसने खुलासा किया कि साहिल भारद्वाज करीब डेढ़ साल से उसे प्रेमजाल में फंसा कर बातचीत कर रहा था और 03 नवंबर को उसने जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया। साहिल उसे लगातार परेशान कर पीछा करता था।
आवेदन के आधार पर जूटमिल थाना प्रभारी, निरीक्षक मोहन भारद्वाज ने आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 495/2024 धारा 351(2), 65(1) बीएनएस 4 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज किया। पुलिस ने पीड़िता का बयान और मेडिकल जांच कराई। तत्पश्चात आरोपी की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम गठित कर दबिश दी गई और उसे हिरासत में लिया गया।
आरोपी की गिरफ्तारी के बाद उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया और न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है।