आरोपी ब्रांच मैनेजर अरमान अहमद शाखा कलेक्शन एवं हितग्राहियों से लिए लोन की राशि 5,29,272/- रूपये को कंपनी के खाता में जमा ना कर पूरी राशि लेकर ब्रांच छोड़कर चला गया था.
आरोपी अरमान अहमद के विरूद्ध अपराध क्रमांक 84/24 धारा 409 भादसं. के अंतर्गत मामला किया गया पंजीबद्ध.
सूरजपुर/ प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार दिनांक 16 मार्च 2024 को देवेन्द्र यादव निवासी ग्राम लौदा, थाना अलीनगर, जिला चंदौली उत्तरप्रदेश वर्तमान निवासी अम्बिकापुर ने थाना प्रतापपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि प्रयत्न माइक्रो फायनेंस लिमिटेड ब्रांच प्रतापपुर का ब्रांच मैनेजर अरमान अहमद के विरूद्ध लिखित आवेदन पेश किया था कि शाखा कलेक्शन एवं हितग्राहियों से लिए लोन की राशि 5,29,272/- रूपये को कंपनी के खाता में जमा ना कर पूरी राशि लेकर ब्रांच छोड़कर चला गया है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर आरोपी अरमान अहमद के विरूद्ध अपराध क्रमांक 84/24 धारा 409 भादसं. के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध किया गया।
मामले की सूचना मिलते ही डीआईजी व एसएसपी सूरजपुर श्री एम.आर.आहिरे (भापुसे) ने आरोपी की पतासाजी कर जल्द गिरफ्तार करने के निर्देश दिए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संतोष महतो व एसडीओपी प्रतापपुर अरूण नेताम के मार्गदर्शन में थाना प्रतापपुर पुलिस के द्वारा आरोपी की लगातार पतासाजी की गई। इसी बीच नई तकनीक की मदद से आरोपी के बिहार में रहने की पुष्टि होने पर विधिवत् पुलिस टीम बिहार गई और वहां से दबिश देकर आरोपी अरमान अहमद पिता स्व. असगर अहमद उम्र 38 वर्ष ग्राम सुकृत उत्तरप्रदेश को पकड़ी। पूछताछ पर आरोपी ने जुर्म स्वीकार किया, जिसके निशानदेही पर गबन किए गए राशि में से 20 हजार रूपये व एक मोबाईल जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। इस प्रकरण की कार्यवाही में थाना प्रभारी प्रतापपुर लक्ष्मण सिंह धुर्वे, एएसआई हरिशंकर तिवारी, प्रधान आरक्षक रजनीश त्रिपाठी, आरक्षक इन्द्रजीत सिंह, आरक्षक राजेश तिवारी, आरक्षक रौशन सिंह व आरक्षक युवराज यादव सक्रिय रहे।