सार्वजनिक स्थल, शैक्षणिक संस्थानों के समीप धूम्रपान करने वाले एवं अमानक रूप से तम्बाकू उत्पाद के क्रय-विक्रय करने पर संचालकों के विरूद्ध की जायगी प्रतिष्ठान की सील बंद की कार्यवाही.
अंबिकापुर : कोटपा अधिनियम का उल्लंघन कर सार्वजनिक स्थान पर सिगरेट पीने वाले, बिना वैधानिक चेतावानी के विक्रय करने एवं शिक्षण संस्थान के निकट नियम विरुद्ध विक्रय करने पर सरगुजा पुलिस-स्वास्थ्य विभाग एवं खाद्य व औषधि विभाग के संयुक्त दल द्वारा गत दिवस सख़्ती से कार्यवाही करते हुए ठेला संचालकों/दुकानों पर चालानी कार्यवाही की गई। पुलिस अधीक्षक सरगुजा श्री योगेश पटेल (भा.पु.से.) के दिशा निर्देशन एवं राष्ट्रीय तम्बाखू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत सीएमएचओ डॉ. पीएस मार्को के नेतृत्व में कोतवाली थाना अंतर्गत संयुक्त दल द्वारा कोटपा अधिनियम के उल्लंघन करने पर चौपाटी, बनारस रोड़, मनेन्द्रगढ़ रोड़ में बिना वैधानिक चेतावनी वाले सिगरेट, तम्बाकू उत्पाद, पान-मसाला विक्रेता द्वारा बैठक व्यवस्था बनाकर सिगरेट पिलाने, सार्वजनिक स्थल में सिगरेट पीने वाले पर कार्यवाही करते हुए कुल 14 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 1800/- रूपये समन शुल्क वसूल किया गया।
कोटपा एक्ट के तहत सार्वजनिक स्थान जैसे चौक-चौराहे, हॉटल, रेस्टोरेंट, पार्क, सिनेमा गृह, लॉज में धूम्रपान किया जाना पूर्णतः वर्जित है। कोटपा एक्ट की धारा 6 के अनुसार शिक्षण संस्थानों, कोचिंग सेंटर की 100 गज की दूरी तक तम्बाकू उत्पाद की बिक्री गैर कानूनी है। 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के द्वारा तम्बाकू उत्पाद बेचा जाना या उपभोग करना संज्ञेय अपराध की श्रेणी में रखा गया है, शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज (91 मीटर) की दूरी पर धूम्रपान अथवा तम्बाकू का क्रय-विक्रय तथा सेवन पूर्णतः वर्जित है। इसके बावजूद कई पान-मसाला विक्रेता के यहां धूम्रपान करते हुए व्यक्ति पाये गये, जिनके ऊपर कोटपा अधिनियम के तहत चालानी कार्यवाही की गई। भविष्य में सार्वजनिक स्थल, शैक्षणिक संस्थानों के समीप धूम्रपान करने वाले एवं अमानक रूप से तम्बाकू उत्पाद के क्रय-विक्रय करने पर संचालकों के विरूद्ध प्रतिष्ठान की सील बंद की कार्यवाही की जायगी।