ड्रंक एंड ड्राइव के मामले में बुलेट मोटरसायकल चालक को 10000/- रुपये के अर्थदंड से किया गया दण्डित.
यातायात शाखा द्वारा मामले में वाहन चालक के विरुद्ध की गई सख्त वैधानिक कार्यवाही.
बुलेट मोटरसायकल चालक द्वारा शराब का सेवन कर वाहन चलाने पर की गई कार्यवाही.
यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों पर की जा रही लगातार सख्त कार्यवाही.
अंबिकापुर : अंबिकापुर में यातायात नियमों की अनदेखी कर शराब के नशे में वाहन चलाना बुलेट चालक को भारी पड़ गया। यातायात पुलिस की चेकिंग के दौरान नशे में वाहन चलाते पकड़े गए चालक के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत कार्रवाई की गई। मामला न्यायालय में पेश होने के बाद चालक पर ₹10 हजार का अर्थदंड लगाया गया। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सड़क सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ सख्ती लगातार जारी रहेगी।
सडक दुर्घटनाओं में कमी लाने की दिशा में डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा श्री राजेश अग्रवाल (भा.पु.से.) के दिशा निर्देशन में पुलिस टीम द्वारा यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध लगातार सख़्ती से कार्यवाही की जा रही हैं। इसी क्रम में यातायात शाखा पुलिस टीम द्वारा दौरान चेकिंग बुलेट मोटरसायकल क्रमांक सीजी /15/ई सी /3460 के वाहन चालक को रोककर पूछताछ किया गया, जो चालक द्वारा अपना नाम कृष्ण कुमार सिंह आत्मज कालिंदर सिंह उम्र 27 वर्ष साकिन दरिमा का होना बताया गया। वाहन चालक को मौक़े पर शराब के नशे में धुत्त होना पाया गया, बुलेट मोटरसायकल चालक को ब्रेथ एनालाइजर से चेक करने पर भी शराब के नशे में धुत्त होना पाया गया। बुलेट मोटरसायकल चालक द्वारा शराब के नशे में वाहन चलाना पाये जाने पर अनावेदक वाहन चालक के विरुद्ध धारा 185 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर मामला माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, माननीय न्यायालय द्वारा उपरोक्त प्रकरण में वाहन चालक को 10000/- रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया है।
इस प्रकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही में यातायात शाखा प्रभारी उपनिरीक्षक विजय कैवर्त एवं अधिकारी कर्मचारी सक्रिय रहे।


