ऑनलाइन क्रिकेट सट्टे के नेटवर्क पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई : चार महीने से पुलिस को चकमा दे रहा था सट्टा किंग ! आखिरकार फरार मुख्य खाईवाल सानू बेरीवाल दो साथियों सहित गिरफ्तार कर भेजा गया न्यायिक रिमांड पर.

ऑनलाइन क्रिकेट सट्टे के नेटवर्क पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई : चार महीने से पुलिस को चकमा दे रहा था सट्टा किंग ! आखिरकार फरार मुख्य खाईवाल सानू बेरीवाल दो साथियों सहित गिरफ्तार कर भेजा गया न्यायिक रिमांड पर.

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री शशि मोहन सिंह के दिशा-निर्देशन में फरार आरोपियों की धरपकड़ के लिए जिले में चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन क्लीन हंट’ के तहत थाना चक्रधरनगर एवं साइबर सेल की संयुक्त टीम को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने आईपीएल 2026 के दौरान ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा संचालन के मामले में पिछले करीब चार माह से फरार चल रहे मुख्य खाईवाल सानू बेरीवाल सहित उसके दो साथियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।

गिरफ्तार आरोपियों में 1. सानू बेरीवाल पिता स्व. ललित बेरीवाल उम्र 32 वर्ष निवासी पंचवटी कॉलोनी थाना चक्रधरनगर, 2. मोहित संथालिया पिता अजय संथालिया उम्र 19 वर्ष निवासी मोवा, रायपुर तथा 3. विजय कुमार देवांगन पिता स्व. सीताराम देवांगन उम्र 43 वर्ष निवासी थाना चक्रधरनगर, रायगढ़ सम्मिलित हैं।

ज्ञातव्य हो कि आईपीएल 2026 के दौरान ‘ऑपरेशन अंकुश’ के तहत दिनांक 09.04.2026 को साइबर थाना एवं थाना चक्रधरनगर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा बोईरदादर शालिनी स्कूल रोड स्थित गुरुकृपा प्रोविजन स्टोर में दबिश दी गई थी। पुलिस ने मौके से पंकज जयसिंह एवं जयदेव मित्रा को KKR एवं LSG के बीच खेले जा रहे टी-20 आईपीएल मैच में मोबाइल फोन के माध्यम से हार-जीत पर रुपये का दांव लगवाते पकड़ा था। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने मुख्य खाईवाल सानू बेरीवाल निवासी पंचवटी कॉलोनी चक्रधरनगर के लिए क्रिकेट सट्टे का काम करना तथा सट्टे की रकम यूपीआई के माध्यम से प्राप्त कर लेन-देन करना स्वीकार किया था।

इसी कड़ी में दिनांक 10.04.2026 को साइबर एवं चक्रधरनगर पुलिस की टीम ने पंचवटी नगर बोईरदादर निवासी कशिश बलानी को उसके मकान के बाहर मोबाइल फोन से CSK एवं DC के बीच चल रहे आईपीएल मैच पर ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा खिलाते पकड़ा था। पूछताछ में कशिश बलानी ने करीब एक वर्ष से मुख्य खाईवाल सानू बेरीवाल के लिए क्रिकेट सट्टे का काम करना तथा सट्टे की रकम का यूपीआई के माध्यम से लेन-देन करना स्वीकार किया था। इन दोनों मामले में थाना चक्रधरनगर में आरोपियों के विरुद्ध धारा 7 छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम एवं 3(5) बीएनएस के तहत अपराध क्रमांक 157/2026 और 158/2026 पंजीबद्ध कर कार्रवाई की गई थी।

प्रकरण में गिरफ्तार आरोपियों ने मुख्य आरोपी सानू बेरीवाल तथा मोहित संथालिया एवं विजय कुमार देवांगन के साथ मिलकर सट्टा काम करना बताये थे, आरोपी लगातार फरार चल रहे थे।

वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार पतासाजी की जा रही थी। इसी दौरान दिनांक 21.08.2026 को तीनों आरोपियों के उपस्थित मिलने पर उन्हें थाना तलब कर पूछताछ की गई। पूछताछ में आरोपियों ने अपराध में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। आरोपियों के मेमोरेंडम कथन के आधार पर पुलिस ने सानू बेरीवाल के कब्जे से 02 नग मोटोरोला मोबाइल, मोहित संथालिया से 01 नग सैमसंग मोबाइल एवं विजय कुमार देवांगन से 01 नग सैमसंग मोबाइल, कुल 04 मोबाइल फोन जब्त किए हैं। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर दोनों मामलों में आज न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।

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