राह चलती महिला से छेड़खानी और जान से मारने की धमकी, चक्रधरनगर पुलिस ने 24 घंटे में दो आरोपियों को भेजा जेल.
“अभियान संवेदना” में पीड़िता के आवेदन पर तत्काल दर्ज हुई एफआईआर, पुलिस टीम ने दोनों आरोपियों को घर से दबोचा.
आरोपियों के विरूद्ध थाना चक्रधरनगर में अपराध क्रमांक 304/2026, धारा 74, 351(3) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज.
रायगढ़ : रायगढ़ में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चलाए जा रहे “अभियान संवेदना” के तहत चक्रधरनगर पुलिस ने छेड़खानी और जान से मारने की धमकी के मामले में महज 24 घंटे के भीतर बड़ी कार्रवाई की। राह चलती महिला से कथित छेड़खानी और धमकी देने वाले दोनों आरोपियों को पुलिस ने उनके घर से दबोच लिया। पूछताछ और पर्याप्त साक्ष्य के बाद दोनों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से जेल वारंट जारी होने पर उन्हें जेल भेज दिया गया।
एसएसपी श्री शशि मोहन सिंह के दिशा निर्देशन पर “अभियान संवेदना” के तहत महिला संबंधी अपराध जिसमें राह चलती महिला से छेड़खानी एवं जान से मारने की धमकी देने वाले दो आरोपियों के विरुद्ध चक्रधरनगर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से जेल वारंट जारी होने पर दोनों को जेल दाखिल कराया गया है।
आरोपियों ने महिला से रास्ते में की थी छेड़खानी –
जानकारी के अनुसार दिनांक 12.08.2026 को पीड़िता (22 वर्ष) अपने पति के साथ थाना चक्रधरनगर पहुंची और रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि दिनांक 02.08.2026 को दोपहर करीब 12:00 बजे वह अपने पति को भोजन देने जा रही थी, उसके साथ बच्चे भी थे। इसी दौरान ग्राम एकताल निवासी उमेश एवं अभिषेक पीछे से आए और उसके साथ छेड़खानी करते हुए किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देने लगे। इसी दौरान पीड़िता का परिचित मोटरसाइकिल से वहां पहुंचा, जिसे देखकर दोनों आरोपी मौके से भाग गए। पीड़िता ने घटना की जानकारी अपने पति एवं गांव के प्रमुख लोगों को दी, जिनकी सलाह पर थाना पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पीड़िता की रिपोर्ट पर थाना चक्रधरनगर में अपराध क्रमांक 304/2026, धारा 74, 351(3) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया।
चक्रधरनगर पुलिस ने घर पर दबिश देकर दोनों को पकड़ा, न्यायालय से जारी हुआ जेल वारंट –
थाना प्रभारी चक्रधरनगर निरीक्षक राकेश मिश्रा द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराते हुए उनके मार्गर्शन पर मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशिक्षु उप निरीक्षक मनीषा ध्रुवे को पीड़िता से पूछताछ कर एफआईआर दर्ज करने एवं आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए। पुलिस टीम ने दोनों आरोपियों के घर पर दबिश दी, जहां दोनों मौजूद मिले। उन्हें थाना लाकर पूछताछ की गई, जिसमें दोनों ने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर पुलिस ने (1) उमेश प्रधान पिता विद्याधर प्रधान उम्र 26 वर्ष निवासी ग्राम एकताल स्कूलपारा थाना चक्रधरनगर एवं (2) अभिषेक गोधिया पिता हेमलाल गोधिया उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम एकताल बस्ती मंडलापारा थाना चक्रधरनगर को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। न्यायालय से जेल वारंट जारी होने पर दोनों आरोपियों को जेल दाखिल कराया गया है।
थाना प्रभारी चक्रधरनगर निरीक्षक राकेश मिश्रा के नेतृत्व में संपूर्ण कार्रवाई में प्रशिक्षु महिला उपनिरीक्षक मनीषा ध्रुवे एवं हमराह आरक्षक चंद्र कुमार बंजारे, आरक्षक जितेन्द्र कुर्रे और आरक्षक मिनकेतन पटेल की सराहनीय भूमिका रही है।

