आरबीसी खंड-6 क्रमांक-4 के तहत प्राकृतिक आपदा से जनहानि पर प्रभावित परिवारों को दी जाती है आर्थिक सहायता
जशपुर : छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी राजस्व पुस्तक परिपत्र खंड-6 क्रमांक-4 के प्रावधानों के तहत प्राकृतिक आपदाओं एवं नैसर्गिक विपत्तियों से होने वाली जनहानि के मामलों में प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इसी क्रम में कलेक्टर श्री रोहित व्यास ने प्राकृतिक आपदाओं में हुई मृत्यु के 4 प्रकरणों में प्रभावित परिजनों के लिए कुल 16 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की है। यह सहायता राशि शासन के नियमानुसार पात्र हितग्राहियों को प्रदान की जाएगी।
अपर कलेक्टर श्री प्रदीप साहू से प्राप्त के अनुसार तहसील सन्ना के ग्राम चम्पा निवासी स्वर्गीय हनुमान, पिता कोतो राम की 05 सितंबर 2022 को कुंआ के पानी में डूबने से मृत्यु हो गई थी। इस प्रकरण में मृतक के निकटतम वैध वारिस उनके चचेरे भाई श्री डबलू राम को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है। इसी प्रकार तहसील दुलदुला के ग्राम लोरो निवासी स्वर्गीय आलिशा बाई पिता श्री जयनंदन राम की 02 जुलाई 2024 को सांप काटने की वजह से मृत्यु हो गई थी। मृतक के निकटतम वैध वारिस उनकी पिता श्री जयनंदन राम को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है।
इसी प्रकार से तहसील मनोरा के ग्राम भीमसेला निवासी स्वर्गीय प्रदीप तिर्की, पिता श्री अंधेरियस तिर्की की 01 मई 2024 को बांध के पानी में डूबने से मृत्यु हो गई थी। इस प्रकरण में मृतिका के निकटतम वैध वारिस उनके पिता श्री अंधेरियस तिर्की एवं उनकी पुत्री निशा तिर्की और मनीषा तिर्की को संयुक्त रूप से 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है। तहसील बगीचा के ग्राम रेंगोला निवासी स्वर्गीय अनिस टोप्पो, पिता श्री अंकित टोप्पो की 05 अप्रैल 2026 को तालाब के पानी में डूबने से मृत्यु हो गई थी। मृतक के निकटतम वैध वारिस उनकी माता श्रीमती साधना टोप्पो एवं पिता श्री अंकित टोप्पो को संयुक्त रूप से 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है।

