ड्रंक एंड ड्राइव के तीन प्रकरण में दो कार चालकों एवं 01 स्कूटी चालक को 30,000/- रुपये के अर्थदंड से किया गया दण्डित.
यातायात शाखा द्वारा मामले में वाहन चालकों के विरुद्ध की गई सख्त वैधानिक कार्यवाही.
कार चालकों एवं स्कूटी चालक द्वारा शराब का सेवन कर वाहन चलाने पर की गई कार्यवाही.
यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों पर की जा रही लगातार सख्त कार्यवाही.
अंबिकापुर : अंबिकापुर में शराब पीकर वाहन चलाना तीन वाहन चालकों को भारी पड़ गया। यातायात पुलिस की सख्त चेकिंग के दौरान दो कार चालक और एक स्कूटी चालक नशे में वाहन चलाते पकड़े गए। ब्रेथ एनालाइजर से पुष्टि होने के बाद तीनों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत कार्रवाई की गई। मामले न्यायालय में पेश होने पर प्रत्येक चालक पर ₹10 हजार का जुर्माना लगाया गया, यानी कुल ₹30 हजार अर्थदंड वसूला गया।
सडक दुर्घटनाओं में कमी लाने की दिशा में डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा श्री राजेश अग्रवाल (भा.पु.से.) के दिशा निर्देशन में पुलिस टीम द्वारा यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध लगातार सख़्ती से कार्यवाही की जा रही हैं। इसी क्रम में यातायात शाखा पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान कार क्रमांक सीजी/15/ईई/5646 के वाहन चालक को रोककर पूछताछ किया गया। चालक द्वारा अपना नाम अमिताभ पन्ना आत्मज श्याम्बर उम्र 26 वर्ष साकिन सलयाडीह थाना बतौली का होना बताया गया। वाहन चालक को मौक़े पर शराब के नशे में धुत्त होना पाया गया, कार चालक को ब्रेथ एनालाइजर से चेक करने पर भी शराब के नशे में धुत्त होना पाया गया।
दूसरे प्रकरण में यातायात पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान कार क्रमांक जेएच/01/बीएफ/5109 के वाहन चालक को रोककर पूछताछ किया गया। चालक द्वारा अपना नाम विशाल आत्मज स्व. शिवराम सोनवानी उम्र 24 वर्ष साकिन सुर थाना सीतापुर का होना बताया गया। वाहन चालक को मौक़े पर शराब के नशे में धुत्त होना पाया गया, कार चालक को ब्रेथ एनालाइजर से चेक करने पर भी शराब के नशे में धुत्त होना पाया गया।
तीसरे प्रकरण में यातायात पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान स्कूटी क्रमांक सीजी/15/ईएच/8601 के वाहन चालक को रोककर पूछताछ किया गया। चालक द्वारा अपना नाम मुकेश मिंज आत्मज दशई राम उम्र 31 वर्ष साकिन गंगापुर थाना गांधीनगर का होना बताया गया। वाहन चालक को मौक़े पर शराब के नशे में धुत्त होना पाया गया, स्कूटी चालक को ब्रेथ एनालाइजर से चेक करने पर भी शराब के नशे मे धुत्त होना पाया गया। कार चालकों एवं स्कूटी चालक द्वारा शराब के नशे में वाहन चलाना पाये जाने पर अनावेदक वाहन चालकों के विरुद्ध धारा 185 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर मामला माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा उपरोक्त सभी प्रकरण में वाहन चालकों को 10000/- रुपये प्रत्येक के आधार से अर्थदंड कुल 30,000/-रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया है।
इस प्रकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही में यातायात शाखा प्रभारी उपनिरीक्षक विजय कैवर्त एवं अधिकारी कर्मचारी सक्रिय रहे।

