यातायात शाखा द्वारा मामले में वाहन चालकों के विरुद्ध की गई सख्त वैधानिक कार्यवाही.
मोटरसायकल चालकों एवं सूमो चालक द्वारा शराब का सेवन कर वाहन चलाने पर की गई कार्यवाही.
यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों पर की जा रही लगातार सख्त कार्यवाही.
अंबिकापुर : अंबिकापुर में सड़क सुरक्षा को लेकर यातायात पुलिस का सख्त अभियान लगातार जारी है। शराब के नशे में वाहन चलाने वाले तीन चालकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उन्हें न्यायालय में पेश किया, जहां प्रत्येक पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। कुल 30 हजार रुपये के अर्थदंड के साथ यह कार्रवाई नशे में वाहन चलाने वालों के लिए कड़ा संदेश मानी जा रही है।
सडक दुर्घटनाओं में कमी लाने की दिशा में डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा श्री राजेश अग्रवाल (भा.पु.से.) के दिशा निर्देशन में पुलिस टीम द्वारा यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध लगातार सख़्ती से कार्यवाही की जा रही हैं। इसी क्रम में यातायात शाखा पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मोटरसायकल क्रमांक सीजी/15/डीएक्स/4819 के वाहन चालक को रोककर पूछताछ किया गया, चालक द्वारा अपना नाम नंदूराम आत्मज सुखलाल सिंह उम्र 20 वर्ष साकिन गंगापुर थाना जयनगर का होना बताया। वाहन चालक को मौक़े पर शराब के नशे में धुत्त होना पाया गया, मोटरसायकल चालक को ब्रेथ एनालाइजर से चेक करने पर भी शराब के नशे में धुत्त होना पाया गया।
दूसरे प्रकरण में यातायात पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मोटरसायकल क्रमांक सीजी/15/ईके/5839 के वाहन चालक को रोककर पूछताछ किया गया। चालक द्वारा अपना नाम अजय कुजूर आत्मज सिलमन कुजूर उम्र 24 वर्ष साकिन सुखरी थाना गांधीनगर का होना बताया गया। वाहन चालक को मौक़े पर शराब के नशे में धुत्त होना पाया गया, मोटरसायकल चालक को ब्रेथ एनालाइजर से चेक करने पर भी शराब के नशे में धुत्त होना पाया गया।
तीसरे प्रकरण में यातायात पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान सूमो क्रमांक सीजी/29/एसी/1148 के वाहन चालक को रोककर पूछताछ किया गया, चालक द्वारा अपना नाम प्रकाश यादव आत्मज देवनारायण उम्र 25 वर्ष साकिन पोड़ी थाना प्रतापपुर का होना बताया गया। वाहन चालक को मौक़े पर शराब के नशे में धुत्त होना पाया गया, सूमो चालक को ब्रेथ एनालाइजर से चेक करने पर भी शराब के नशे में धुत्त होना पाया गया। मोटरसायकल चालकों एवं सूमो चालक द्वारा शराब के नशे में वाहन चलाना पाये जाने पर अनावेदक वाहन चालकों के विरुद्ध धारा 185 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर मामला माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा उपरोक्त सभी प्रकरण में वाहन चालकों को 10,000/- रुपये प्रत्येक के अनुसार अर्थदंड कुल 30000/-रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया है।
इस प्रकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही में यातायात शाखा प्रभारी उपनिरीक्षक विजय कैवर्त एवं अधिकारी कर्मचारी सक्रिय रहे।

