रिश्तों का कत्ल करने वाले पिता पर कानून का सबसे बड़ा प्रहार! नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद, जशपुर पुलिस की सशक्त विवेचना और पैरवी से मिली सजा

रिश्तों का कत्ल करने वाले पिता पर कानून का सबसे बड़ा प्रहार! नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद, जशपुर पुलिस की सशक्त विवेचना और पैरवी से मिली सजा

अपनी ही नाबालिग पुत्री से दुष्कर्म करने वाले आरोपी पिता को आजीवन कारावास

थाना कांसाबेल पुलिस की त्वरित विवेचना एवं प्रभावी अभियोजन से एक माह के भीतर मिला न्याय

निरीक्षक जितेंद्र कुमार ताम्रकार की कुशल विवेचना एवं विशेष लोक अभियोजक अमित कुमार तिर्की की सशक्त पैरवी से आरोपी को मिली आजीवन कारावास की सजा

माननीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी.), विशेष न्यायालय (पॉक्सो), जशपुर श्री जनार्दन खरे ने सुनाया फैसला

नाम आरोपी-कलेश्वर विश्वकर्मा उम्र 42 वर्ष

जशपुर : थाना कांसाबेल में दर्ज एक अत्यंत संवेदनशील पॉक्सो प्रकरण में जशपुर पुलिस की त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा प्रभावी अभियोजन के परिणामस्वरूप माननीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी.), विशेष न्यायालय (पॉक्सो), जशपुर श्री जनार्दन खरे ने आरोपी कलेश्वर राम विश्वकर्मा (42 वर्ष) को अपनी ही 13 वर्षीय नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म करने का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

प्रकरण में दिनांक 02 मई 2026 को पीड़िता की माता द्वारा थाना कांसाबेल में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि उसका पति अपनी नाबालिग पुत्री के साथ पिछले तीन वर्षों से लगातार दुष्कर्म कर रहा था। रिपोर्ट पर थाना कांसाबेल में अपराध क्रमांक 75/2026 दर्ज कर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 65(2), 296, 351(2), 115(2) एवं पॉक्सो अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत अपराध दर्ज किया गया।

मामले की गंभीरता को देखते हुए डीआईजी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर डॉ. लाल उमेद सिंह के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार पाटनवार के मार्गदर्शन में थाना कांसाबेल पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए पीड़िता की सुरक्षा सुनिश्चित की, चिकित्सीय परीक्षण, न्यायालयीन कथन एवं अन्य सभी वैधानिक कार्यवाहियां पूर्ण कर दिनांक 2 मई 2026 को आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया, महत्वपूर्ण साक्ष्य संकलित किए। आरोपी के विरुद्ध अभियोग पत्र (चालान ) न्यायालय दिनांक 17 जून 2026 को पेश किया गया ।

जशपुर पुलिस ने इस गंभीर प्रकरण की विवेचना अत्यंत गंभीरता एवं पेशेवर दक्षता के साथ करते हुए मात्र एक माह के भीतर जांच पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। इसके फलस्वरूप प्रकरण का शीघ्र परीक्षण हुआ तथा अभियोजन पक्ष द्वारा 20 गवाहों के साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। पुलिस द्वारा संकलित ठोस साक्ष्यों एवं प्रभावी अभियोजन के आधार पर माननीय न्यायालय ने आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

प्रकरण की विवेचना थाना प्रभारी कांसाबेल निरीक्षक जितेंद्र कुमार ताम्रकार द्वारा अत्यंत कुशलता एवं संवेदनशीलता के साथ की गई। वहीं न्यायालय में विशेष लोक अभियोजक अमित कुमार तिर्की ने प्रभावी एवं सशक्त पैरवी कर आरोपी को कठोर दंड दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

डी आई जी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर डॉ लाल उमेद सिंह ने कहा कि महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों के प्रति जशपुर पुलिस की जीरो टॉलरेंस नीति है। ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई, समयबद्ध विवेचना, प्रभावी अभियोजन तथा दोषियों को कठोरतम दंड दिलाना जशपुर पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है। समाज में महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जशपुर पुलिस निरंतर प्रतिबद्ध एवं सजग है।

Crime Jashpur