डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा के दिशा निर्देशन में थाना गांधीनगर पुलिस टीम द्वारा की गई कार्यवाही.
डेली निड्स (पान कॉर्नर) संचालक द्वारा युवाओं को प्रतिबंधित ई-सिगरेट बेचकर कारित की जा रही थी घटना.
डेली निड्स पान कार्नर संचालक के दुकान से 35 नग इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट एवं 3000 रुपये नगद किया गया जप्त.
मामले में आरोपी के विरुद्ध पुलिस टीम द्वारा प्रकरण में आरोपी को गिरफ्तार कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की गई है.
अंबिकापुर : अंबिकापुर में युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाने के अभियान के तहत गांधीनगर पुलिस ने प्रतिबंधित ई-सिगरेट (वेप) की अवैध बिक्री पर बड़ी कार्रवाई की है। मुखबिर की सूचना पर डेली निड्स पान कॉर्नर में छापेमारी कर 35 इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट और बिक्री की नगद राशि सहित करीब 55 हजार रुपये का मशरूका जब्त किया गया। आरोपी दुकानदार को गिरफ्तार कर इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट प्रतिषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया।
प्रकरण का विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 21/7/2026 को थाना गांधीनगर पुलिस टीम जुर्म जरायम पतासाजी हेतु सुभाषनगर, बनारस रोड तरफ रवाना हुई थी, जो इस दौरान पुलिस टीम को जरिए मुखबीर सूचना मिला कि आयुषी डेली निड्स पान कार्नर का संचालक प्रांसु केसरी आत्मज स्वर्गीय कृष्णा कुमार केसरी उम्र 24 साल साकिन बनारस रोड गांधीनगर वार्ड नंबर 10 थाना गांधीनगर अपनी दुकान में प्रतिबंधित इलेक्ट्रानिक सिगरेट (E-Cigrate/Vape) का अवैध रूप से भण्डारण एवं विक्रय कर रहा है। इस सूचना पर मौक़े आयुषी डेली निड्स (पान कार्नर) पहुंचकर पुलिस टीम द्वारा रेड कार्यवाही की गई। तलाशी के दौरान आरोपी के दुकान से 35 नग इलेक्ट्रानिक सिगरेट कुल कीमत मशरुका लगभग 52500/- रुपये एवं नगद राशि 3000/- रूपये बरामद हुई। आरोपी से उक्त सामग्री के संबंध में वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु नोटिस दिया गया, किंतु आरोपी द्वारा कोई वैध दस्तावेज/अनुज्ञप्ति प्रस्तुत नहीं कर सका। आरोपी का उक्त कृत्य इलेक्ट्रानिक सिगरेट प्रतिषेध अधिनियम 2019 की धारा 4 का उलघंन होना पाये जाने से उसके विरुध्द धारा 7 एवं 8 के अंतर्गत अपराध तथा कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी से अनुज्ञप्ति प्राप्त नहीं होने के कारण धारा 223 बी.एन.एस. के तहत दंडनीय अपराध घटित करना पाये जाने से आरोपी के विरुद्ध थाना गांधीनगर में अपराध क्रमांक 466/26 धारा इलेक्ट्रानिक सिगरेट प्रतिषेध अधिनियम 2019 की धारा 7 एवं 8, एवं 223 बी.एन.एस. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लेकर प्रकरण में आरोपी को गिरफ्तार कर मामले में अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।
डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा श्री राजेश कुमार अग्रवाल (भा.पु.से.) द्वारा भावी पीढ़ी को नशे की लत से बचाने एवं ऐसे नशे के विरुद्ध जागरूक करने हेतु मामले को संज्ञान में लेकर जिले के सभी शैक्षणिक संस्थान प्रमुख प्रधानाचार्य, प्राचार्यों, संचालकों एवं छात्र छात्राओं के परिजनों/संरक्षकों से अपील जारी कर कहा है कि ई-सिगरेट एवं फ्लेवर लिक्विड की लत भावी पीढ़ी को प्रभावित कर रही है, ई-सिगरेट से होने वाली हानि के बारे में हमारी युवा पीढ़ी को जागरूक करना आवश्यक है। युवाओं/छात्र-छात्राओं को सचेत करने नशे की लत से छुटकारा दिलाने के क्रम में समाज का साथ आवश्यक है, ताकि इस प्रतिबन्ध को धरातल पर पूर्ण रूप से लागु किया जा सके। इस प्रकार की नशे से सम्बंधित किसी भी प्रकार की सार्थक सूचना पर आम नागरिक कंट्रोल रूम के नंबर 9479193599 अथवा डायल 112 पर अपनी शिकायत अथवा सूचना दर्ज करा सकते हैं।
इस प्रकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी गांधीनगर निरीक्षक प्रवीण कुमार द्विवेदी, उपनिरीक्षक दिलीप दुबे, प्रशिक्षु उपनिरीक्षक भारतीय मार्कण्डेय, विवेक चंद्राकर सहायक उपनिरीक्षक वरदान लकड़ा सक्रिय रहे।

