गाड़ी की किश्त पटाने के लिए रुपये मांगने की बात को लेकर हुए विवाद के दौरान आरोपी पति-पत्नी द्वारा आवेश में आकर मृतक को साफी (गमछा) से गला दबाकर पटक कर मारपीट कर कारित कर की गई हत्या.
गंभीर अपराधों में पुलिस टीम द्वारा की जा रही लगातार कार्यवाही, थाना बतौली पुलिस टीम द्वारा मामले में आरोपी के विरुद्ध की गई सख्त वैधानिक कार्यवाही,
अंबिकापुर : सरगुजा जिले के बतौली थाना क्षेत्र में पारिवारिक विवाद ने खौफनाक मोड़ ले लिया। मोटरसाइकिल की किस्त के लिए रुपये मांगने को लेकर हुए विवाद में बेटी और दामाद ने मिलकर बुजुर्ग की कथित तौर पर गमछे से गला घोंटकर हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपियों ने साक्ष्य मिटाने का भी प्रयास किया, लेकिन बतौली पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया।
मामले का विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी माईकल टोप्पो साकिन बासाझाल थाना बतौली द्वारा दिनांक 14/07/2026 को थाना बतौली आकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया था कि दिनांक 14/07/2026 के शाम करीब 04:00 बजे बासांझाल बालापानी का राजू कोरवा फोन कर बताया कि लोहर साय कोरवा को उसके बेटी सोनकुंवारी और उसका दामाद बंधन कोरवा दोनों मिल कर साफी (गमछा) से गला में लपेट कर गला दबा कर पटक-पटक कर मारपीट कर हत्या कर दिये हैं। सूचना पाकर प्रार्थी राजू कोरवा के साथ मौके पर जाकर देखा तब लोहर साय उसके दामाद बंधन कोरवा के घर के परछी में मरा पड़ा था, जमीन पर गिरा हुआ था और खुन को मृतक की बेटी सोन कुंवारी गोबर से लिप पोत दी थी। मृतक की पुत्री सोन कुंवारी तथा बंधन से पुछताछ किया तब बताये कि घटना दिनांक के सुबह लोहर साय अपनी पत्नी रामपति को मोटर सायकल का किस्त नहीं पटाने की बात पर मारपीट किया था तथा बेटी दामाद के घर आकर भी मोटर सायकल का किस्त पटाने के लिए रूपये पैसे की मांग कर झगड़ा विवाद कर रहा था। तब दोनों पति पत्नी मिल कर लोहर साय के गले में पहने साफी (गमछा) का फंदा बना कर गला घोंटकर जमीन में पटक कर मारपीट कर हत्या कर दिये हैं। जमीन में खुन गिरा था, जिसे गोबर से लिप पोत दिये हैं, मृतक लोहर साय कोरवा को उसकी पुत्री सोन कुवांरी तथा दामाद बधंन कोरवा सांफी (गमछा) से गला घोंट कर तथा पटक कर मारपीट कर हत्या कर दिए हैं। प्रार्थी की रिपोर्ट पर मामले में थाना बतौली में अपराध क्रमांक 87/26 धारा 103(1), 238, 3(5) बी.एन.एस. का अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया।
मामले को संज्ञान में लेकर डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा श्री राजेश अग्रवाल (भा.पु.से.) द्वारा थाना बतौली पुलिस टीम को मामले में त्वरित कार्यवाही कर प्रकरण के आरोपियों के विरुद्ध सख़्ती से अग्रिम वैधानिक कार्यवाही किये जाने के दिशा निर्देश दिए गए थे। इसी क्रम में थाना बतौली पुलिस टीम द्वारा घटना-स्थल का निरीक्षण कर शव पंचनामा कर मृतक के शव का पी.एम. कराया गया। मौक़े के निरीक्षण के दौरान जमीन में मृतक के गिरे खून को साक्ष्य विलोपित करने हेतु गोबर से लिपना पोतना पाया गया, डॉक्टर साहब द्वारा मृतक की मृत्यु हत्यात्मक प्रवृति का होना बताया गया है, घटना के सम्बन्ध में प्रार्थी एवं गवाहों का विस्तृत कथन लेख किया, पुलिस टीम द्वारा मामले के आरोपियों को पकड़ कर पूछताछ किया गया। पूछताछ में आरोपियों द्वारा अपना नाम (01) बंधन कोरवा आत्मज स्व. नधिया कोरवा उम्र 40 वर्ष साकिन बासाझाल बालापानी थाना बतौली, (02) सोन कुंवारी पति बंधन कोरवा उम्र 35 वर्ष साकिन बासाझाल बालापानी थाना बतौली का होंना बताया गया।
आरोपियों से घटना के सम्बन्ध में पूछताछ किये जाने पर बताये की मृतक लोहार साय घटना दिनांक को गाड़ी का किश्त पटाने के लिए रुपये पैसे की मांग करते हुए लड़ाई झगड़ा कर रहा था, जिस बात से आरोपीगण आवेश में आकर मृतक लोहार साय के गले में पहने हुए साफी (गमछा) से लोहार साय का गला घोंटकर पटक कर मारपीट कर हत्या की घटना कारित करना स्वीकार किये है एवं साक्ष्य विलोपित करने हेतु जमीन में लगे खून को गोबर से लिपना बताया गया है। आरोपियों द्वारा घटना कारित किया जाना स्वीकार किया गया, आरोपियों के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से प्रकरण में आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है।
इस प्रकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी बतौली निरीक्षक विवेक सेंगर, सहायक उपनिरीक्षक अरुण गुप्ता, महिला आरक्षक किरण तांडे, आरक्षक विकाश एक्का, आरक्षक राजेश खलखो, आरक्षक जोगी बड़ा, आरक्षक रवि सिंह, आरक्षक सैहुन सिंह, आरक्षक जितेंद्र सक्रिय रहे।

