हत्या के खौफनाक कांड में बड़ा फैसला! पुरानी दुश्मनी में युवक की बेरहमी से हत्या करने वाले तीन आरोपी उम्रभर रहेंगे सलाखों के पीछे

हत्या के खौफनाक कांड में बड़ा फैसला! पुरानी दुश्मनी में युवक की बेरहमी से हत्या करने वाले तीन आरोपी उम्रभर रहेंगे सलाखों के पीछे

लोहे के रॉड व डंडे से पीटकर हत्या करने वाले आरोपीगण को मिली आजीवन कारावास की सजा

माननीय गणेशराम पटेल द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, जांजगीर का फैसला

जांजगीर : जांजगीर जिले के बहुचर्चित हत्या मामले में न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाते हुए तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पुरानी रंजिश के चलते लोहे के रॉड और डंडों से युवक की बेरहमी से हत्या करने के मामले में अदालत ने अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों को पर्याप्त मानते हुए दोषियों को उम्रकैद और अर्थदंड से दंडित किया। इस फैसले को गंभीर अपराधों के खिलाफ कड़ा न्यायिक संदेश माना जा रहा है।

लोहे के राड व डंडो से पीटकर हत्या करने वाले आरोपीगण को माननीय न्यायालय द्वारा भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 (1)/3 (5) के अपराध के लिए आजीवन कारावास की सजा दी गयी है। मामला बिर्रा थाना अंतर्गत ग्राम सेमरिया का है।

श्री के०एन० कश्यप, अतिरिक्त लोक अभियोजक, जांजगीर के बताये अनुसार दिनांक 10.05.2025 को 20.41 बजे प्रार्थी गोविंद नारायण कश्यप के द्वारा थाना विर्स में लिखित रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि वह दिनांक 10.05.2025 को सुबह शादी कार्यकम में ग्राम छाछी गया था, तब लगभग शाम 5 बजे गांव के रामशंकर कश्यप के द्वारा मोबाईल रो फोन कर सूचना दिया कि उसके छोटे भाई देवी प्रसाद कश्यप को सेमरिया गांव के पर्री तालाब के पास गांव का संजू कश्यप, रामेश्वर कश्यप, दुजराम कश्यप एवं अपचारी बालक सभी लोगों के द्वारा पुरानी रंजिश को लेकर एक राय होकर लोहे का राड एवं डंडो से हत्या करने की नियत से साप्ताहिक बाजार से घर की ओर जाते समय रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट कर बेहोश कर दिये है और मां बहन की गंदी गंदी गाली देकर जान से मारने की धमकी देकर मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाये, तब थाना बिर्रा में दिनांक 10.05.2025 को अपराध कमांक 51/25 का प्रथम सूचना पत्र पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया तथा विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। आरोपीगण के विरूद्ध कुल 21 साक्षियों का साक्ष्य लिया गया।

अभियोजन की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया कि जिस प्रकार से आरोपीगण लोहे का राड एवं डंडो से हत्या करने की नियत से अपराध कारित किया गया है वह गंभीर प्रकृति का अपराध है अतः आरोपी को अधिकतम दंड से दंडित किया जावे।

इस प्रकार से माननीय न्यायालय ने पाया कि अभियोजन द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध दोषसिद्ध अपराध कारित करने का अपराध प्रमाणित करने में सफल रहा है। अतः आरोपीगण (1) रामेश्वर कश्यप पिता बुंदराग कश्यप उग्र 21 वर्ष (2) संजीव कश्यप पित्ता बुंदराग कश्यप, उम्र 22 वर्ष, (3) दुजराम कश्यप पित्ता पंचराम कश्यप, उम्र 40 वर्ष तीनों निवासी ग्राम सेमरिया थाना बिर्रा जिला जांजगीर को भारतीय न्याय सहिता 2023 की धारा 103 (1)/3 (5) के अपराध के लिए आजीवन कारावास तथा 5000-5000 रु० के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। अर्थदण्ड की राशि अदा नहीं करने पर आरोपीगण को 6-6 माह का साधारण कारावास पृथक से भुगताये जाने का आदेश माननीय न्यायालय द्वारा दिया गया है।

अभियोजन की ओर से श्री के०एन० कश्यप अतिरिक्त लोक अभियोजक, जांजगीर ने पैरवी किया।

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