गौ-वंश वध के मामले में जशपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई में चार आरोपी गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त हथियार, मोटरसाइकिल एवं टॉर्च जब्त.
मामले में आरोपियों के विरुद्ध छग कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 4,5,6,10 के तहत अपराध पंजीबद्ध
नाम गिरफ्तार आरोपी क्रमशः – 1. अयजक एक्का, उम्र 35 वर्ष, निवासी कर्राजोर डांडपानी, थाना बागबहार, 2. सुशील कुजूर, उम्र 28 वर्ष, निवासी कर्राजोर डीपापारा, थाना बागबहार, 3. प्रमोद एक्का, उम्र 30 वर्ष, निवासी कर्राजोर डांडपानी, थाना बागबहार, 4. अगस्तुस तिर्की, उम्र 34 वर्ष, निवासी कर्राजोर डांडपानी, थाना बागबहार.
मामले में दो आरोपी है फरार, पुलिस ने कर लिया है चिन्हित, पतासाजी जारी, शीघ्र ही किया जावेगा गिरफ्तार.
जशपुर : जशपुर पुलिस ने थाना बागबहार क्षेत्र में गौ-वंश वध के मामले का त्वरित खुलासा करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त हथियार, दो मोटरसाइकिल और टॉर्च बरामद कर जब्त किए हैं। मामले में दो अन्य आरोपियों की पहचान हो चुकी है और उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है।
थाना बागबहार क्षेत्र में गौवंश वध के मामले में जशपुर पुलिस ने त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त हथियार, दो मोटरसाइकिल एवं टॉर्च बरामद कर विधिवत जब्त किए गए हैं।
जानकारी के अनुसार मामले का विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 30 जून 2026 को प्रार्थी खेमानिधि यादव निवासी ग्राम बरखोरिया, थाना लैलूंगा जिला रायगढ़ के द्वारा थाना बागबहार में रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि चार व्यक्ति, दो मोटरसाइकिल एवं पैदल एक गौ-वंश को लेकर थाना बागबहार क्षेत्रांतर्गत ग्राम बरखोरिया से मुडाबहला की ओर जा रहे थे। प्रार्थी के द्वारा पूछताछ करने पर आरोपियों ने उक्त गौ-वंश को खरीदकर ले जाने की बात कही, किंतु उनके व्यवहार पर संदेह होने पर ग्रामीणों ने उनकी तलाश की।
तलाश के दौरान ग्राम हल्दीझरिया के समीप खेत के गड्ढे में गौ-वंश का वध किया हुआ धड़ पाया गया। घटना-स्थल पर गाय की खाल, सिर, चारों पैर, कान का बिल्ला, रस्सी, गोबर एवं रक्त के निशान मिले। वहीं मांस काटने में प्रयुक्त लकड़ी का गुटका भी बरामद हुआ।
प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना बागबहार में अपराध क्रमांक 61/2026, छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम, 2004 की धारा 4, 5, 6 एवं 10 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई। पुलिस की टीम के द्वारा पशु चिकित्सा अधिकारी के साथ घटना-स्थल का निरीक्षण किया गया तथा मौके से प्राप्त साक्ष्यों को गवाहों की उपस्थिति में जब्त किया गया।
विवेचना के दौरान मामले से जुड़े मुख्य आरोपी अयजक एक्का को ग्राम बिरीमडेगा से गिरफ्तार कर पूछताछ की गई। उसने अपने साथियों सुशील कुजूर, प्रमोद एक्का, अगस्तुस तिर्की, व दो अन्य साथी के साथ मिलकर गौवंश वध करना स्वीकार किया। इसके बाद पुलिस ने सुशील कुजूर, प्रमोद एक्का एवं अगस्तुस तिर्की को भी गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त हथियार, दो मोटरसाइकिल एवं टॉर्च बरामद कर जब्त किए गए हैं।
पुलिस की पूछताछ में आरोपियों के द्वारा अपराध स्वीकार करने व पर्याप्त सबूत पाए जाने पर विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय द्वारा रिमांड पर जेल भेजा गया है। प्रकरण के अन्य फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम लगातार प्रयासरत है। उनकी पतासाजी जारी है, जिन्हें शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जावेगा।
इस प्रकरण की कार्यवाही व आरोपियों की गिरफ्तारी में थाना प्रभारी बागबहार निरीक्षक अशोक कुमार पांडे, पीएसआई मोहन मरकाम, प्रधान आरक्षक वीरेंद्र सोनमानी, प्रधान आरक्षक लव चौहान, आरक्षक अनिल चौहान व आरक्षक पवन पैंकरा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।
प्रकरण के बारे में डीआईजी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर डॉ. लाल उमेद सिंह ने बताया कि थाना बागबहार क्षेत्रांतर्गत गौ-वंश वध के मामले में पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा है, मामले से जुड़े दो अन्य आरोपियों को पुलिस ने चिन्हित कर लिया है, जिनकी पतासाजी जारी है, जिन्हें शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जावेगा।

