बात से नाराज होकर आरोपिया द्वारा पति को ईट पत्थर एवं लकड़ी के फाड़ी से गंभीर चोट कारित कर की गई थी हत्या।
आरोपिया के कब्जे से घटना मे प्रयुक्त ईट पत्थर एवं लकड़ी का फाड़ी एवं घटना के दौरान पहना गया कपड़ा पेश करने पर किया गया जप्त।
अम्बिकापुर : सूचक सरोता मझवार थाना बतौली द्वारा थाना बतौली आकर सूचना दर्ज कराया गया कि दिनांक 26/06/26 को सूचक की माँ मानकुंवर और पिता नेतराम मझवार दिन मे घर मे ही थे और रात्रि में शराब पीकर वापस अपने घर आये थे कि दिनांक 27/06/28 को सूचक को फ़ोन के माध्यम से सूचना प्राप्त हुआ कि सूचक का पिता घर के आंगन में पड़ा है, और उठाने से नहीं उठ रहा है तब सूचक घर आकर देखा कि सूचक का पिता नेतराम मझवार घर के आंगन में चित हालत में पड़ा हुआ था, शरीर मे चोट के निशान दिखाई पड़ रहा था और सांस चल रहा था जिसे एम्बुलेंश के माध्यम से ईलाज हेतु सी०एच०सी० बतौली लाया गया जहाँ जाँच के बाद डॉक्टर साहब द्वारा नेतराम मझवार को मृत घोषित कर दिया गया । सूचक के रिपोर्ट पर मर्ग इन्टीमेशन चाक कर शव पंचनामा कार्यवाही में लिया गया एवं मामले मे गवाहों के कथन, शव निरीक्षण, घटनास्थल निरीक्षण के आधार पर पाया गया कि दिनांक घटना 26/06/26 के रात्रि करीब 10.00 बजे मृतक नेतराम व उसकी पत्नि मानकुंवर के बीच चरित्र शंका को लेकर बहस हुआ था, इस दौरान मानकुंवर अपने पति को तुम मेरे चरित्र पर हमेशा शंका करते हो कहकर गुस्से में आकर नेतराम मझवार की हत्या करने की नियत से ईंट पत्थर व लकड़ी के फाड़ी से सिर, कंधा, माथे, चेहरा एवं पीठ में मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाई थी, जिससे नेतराम की मृत्यु हो गयी है, मामले मे सूचक की रिपोर्ट पर थाना बतौली मे अपराध क्रमांक 75/26 धारा 103 (1) बी.एन.एस. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना कार्यवाही मे लिया गया।
दौरान विवेचना पुलिस टीम द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण कर गवाहों का कथन लेख कर शव पंचनामा किया गया एवं मामले की आरोपिया मानकुंवर को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया जो आरोपिया द्वारा अपना नाम मानकुंवर पति स्व. नेतराम मझवार उम्र 40 वर्ष साकिन कदनई लोटाभावना थाना बतौली का होना बताया, आरोपिया से घटना के सम्बन्ध मे पूछताछ किये जाने पर मृतक द्वारा अपनी पत्नी मानकुंवर पर चरित्र शंका करने की बात से नाराज होकर आरोपिया द्वारा पति को ईट पत्थर एवं लकड़ी के फाड़ी से गंभीर चोट कारित कर हत्या कारित करना स्वीकार किया गया, आरोपिया के कब्जे से घटना मे प्रयुक्त ईट पत्थर एवं लकड़ी का फाड़ी एवं घटना के दौराना पहना गया कपड़ा पेश करने पर जप्त किया गया है, आरोपिया के विरूद्ध अपराध सबूत पाये जाने से प्रकरण मे आरोपिया को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाता है।
सम्पूर्ण कार्यवाही मे थाना बतौली से उप निरीक्षक आभाष मिंज, प्रधान आरक्षक अनूप कुजूर, महिला प्रधान आरक्षक मेबिश खाका, आरक्षक राकेश एक्का, राजेश खलखो, राजू कुजूर, जोगी, महिला आरक्षक मेरी क्लोरेट, किरण तांडे सक्रिय रहे।

