ड्रंक एंड ड्राइव के मामले में बोलेरो वाहन चालक को 10000/- रुपये के अर्थदंड से किया गया दण्डित.
यातायात शाखा द्वारा मामले में बोलेरो वाहन चालक के विरुद्ध की गई सख्त वैधानिक कार्यवाही.
बोलेरो वाहन चालक द्वारा शराब का सेवन कर वाहन चलाने पर की गई कार्यवाही.
यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों पर की जा रही लगातार सख्त कार्यवाही.
अंबिकापुर : सड़क सुरक्षा को लेकर सरगुजा पुलिस लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है। इसी अभियान के तहत यातायात पुलिस ने शराब के नशे में बोलेरो चला रहे एक चालक को पकड़कर उसके खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत मामला दर्ज किया। न्यायालय ने मामले की सुनवाई के बाद चालक पर 10,000/- रुपये का अर्थदंड लगाया। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि ड्रंक एंड ड्राइव करने वालों के विरूद्ध आगे भी इसी तरह की कड़ी वैधानिक कार्रवाई जारी रहेगी।
सडक दुर्घटनाओं में कमी लाने की दिशा में डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा श्री राजेश कुमार अग्रवाल (भा.पु.से.) के दिशा निर्देशन में पुलिस टीम द्वारा यातायात नियमों के अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध लगातार सख़्ती से कार्यवाही की जा रही हैं। इसी क्रम में यातायात शाखा पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान बोलेरो वाहन क्रमांक सीजी/15/सी वाय/3629 को रुकवाकर वाहन चालक से पूछताछ किया गया, जो बोलेरो चालक द्वारा अपना नाम नितीश आयुष खलखो आत्मज तेलेस्फोर खलखो उम्र 23 वर्ष साकिन ठाकुरपुर थाना गांधीनगर का होना बताया गया। वाहन चालक को मौक़े पर शराब के नशे में धुत्त होना पाया गया, बोलेरो वाहन चालक को ब्रेथ एनालाइजर से चेक करने पर शराब के नशे में धुत्त होना पाया गया। अनावेदक बोलेरो वाहन चालक के विरुद्ध धारा 185 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर मामला माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, माननीय न्यायालय द्वारा बोलेरो वाहन चालक को 10,000/- रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया है।
इस प्रकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही में यातायात शाखा प्रभारी उपनिरीक्षक विजय कैवर्त एवं अन्य स्टॉफ सक्रिय रहे।

