ड्रंक एंड ड्राइव के 02 मामले में पिकप वाहन चालक एवं मोटरसायकल चालक को 20000/- रुपये के अर्थदंड से किया गया दण्डित
यातायात शाखा द्वारा मामले मे वाहन चालको के विरुद्ध की गई सख्त वैधानिक कार्यवाही।
पिकप वाहन चालक एवं मोटरसायकल चालक द्वारा शराब का सेवन कर वाहन चलाने पर की गई कार्यवाही।
अम्बिकापुर : सडक दुर्घटनाओ मे कमी लाने की दिशा में डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा राजेश अग्रवाल (भा.पु.से.) के दिशा निर्देशन मे पुलिस टीम द्वारा यातायात नियमो के अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध लगातार सख़्ती से कार्यवाही की जा रही हैं, इसी क्रम मे थाना यातायात शाखा पुलिस टीम द्वारा दौरान चेकिंग मोटरसायकल क्रमांक सीजी/16/सीटी/0488 के वाहन चालक को रोककर पूछताछ किया गया, जो चालक द्वारा अपना नाम दीपेश यादव आत्मज रामकिशुन राम उम्र 20 वर्ष साकिन सिरसी भैयाथान जिला सूरजपुर का होना बताया जो वाहन चालक को मौक़े पर शराब के नशे मे धुत्त होना पाया गया, मोटरसायकल चालक को ब्रेथ एनालाइजर से चेक करने पर शराब के नशे मे धुत्त होना पाया गया, दूसरे प्रकरण मे पुलिस टीम द्वारा पुलिस टीम द्वारा चेकिंग दौरान पिकप क्रमांक सीजी/14/एमजी /6216 के वाहन चालक को रोककर पूछताछ किया गया, जो चालक द्वारा अपना नाम प्रभात कुमार दास आत्मज बसंत दास उम्र 26 वर्ष साकिन बकडोल थाना बगीचा जिला जशपुर का होना बताया जो वाहन चालक को मौक़े पर शराब के नशे मे धुत्त होना पाया गया, पिकप चालक को ब्रेथ एनालाइजर से चेक करने पर शराब के नशे मे धुत्त होना पाया गया। मोटरसायकल एवं पिकप चालक द्वारा शराब के नशे मे वाहन चलाना पाये जाने पर अनावेदक वाहन चालको के विरुद्ध धारा 185 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर मामला माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, माननीय न्यायालय द्वारा उपरोक्त सभी प्रकरण मे वाहन चालको को 10000/- रुपये प्रत्येक के अर्थदंड कुल 20000/-रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया हैं।
सम्पूर्ण कार्यवाही मे यातायात शाखा प्रभारी उप निरीक्षक विजय कैवर्त, एवं अधिकारी कर्मचारी सक्रिय रहे।

