एकलव्य आदर्श विद्यालय प्रवेश सूची जारी, कक्षा 6 में चयनित विद्यार्थियों की काउंसिलिंग 30 जून से 4 जुलाई तक — दस्तावेज सत्यापन अनिवार्य

एकलव्य आदर्श विद्यालय प्रवेश सूची जारी, कक्षा 6 में चयनित विद्यार्थियों की काउंसिलिंग 30 जून से 4 जुलाई तक — दस्तावेज सत्यापन अनिवार्य

एकलव्य आदर्श विद्यालय कक्षा 6 में प्रवेश हेतु चयनित विद्यार्थियों की सूची जारी

चयनित विद्यार्थियों की काउंसिलिंग 30 जून से 4 जुलाई तक

जशपुर : छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति, रायपुर द्वारा संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2026-27 में प्रवेश हेतु आयोजित प्रावचयन परीक्षा 1 मार्च 2026 का परीक्षा परिणाम घोषित किया जा चुका है।

उक्त परीक्षा के आधार पर मेरिट सूची राज्य कार्यालय द्वारा 22 जून 2026 को जारी की गई है। चयनित विद्यार्थियों की मेरिट सूची विभागीय वेबसाइट eklavya.cg.nic.in पर देखी जा सकती है।

चयनित विद्यार्थियों की काउंसिलिंग 30 जून 2026 से 4 जुलाई 2026 तक जिले में संचालित 6 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में निर्धारित तिथियों में प्रातः 10:00 बजे से सायं 4:00 बजे तक की जाएगी।

30 जून 2026 से 1 जुलाई 2026 तक विकासखण्ड स्तर पर निर्धारित सीटों के लिए, 2 जुलाई 2026 को जिला स्तर पर निर्धारित सीटों के लिए, 3 जुलाई 2026 को राज्य स्तर पर निर्धारित सीटों के लिए एवं 4 जुलाई 2026 को विशेष पिछड़ी जनजाति समूह पीवीटीजी, दिव्यांग विद्यार्थी, कोविड-19 में माता-पिता खोने वाले बच्चे, विधवा माता के बच्चे, दिव्यांग माता-पिता के बच्चे एवं अनाथ बच्चों के पालक आवश्यक दस्तावेज लेकर काउंसिलिंग स्थल पर उपस्थित होंगे।

काउंसिलिंग के लिए आवश्यक दस्तावेज – सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल-निवास प्रमाण-पत्र, स्थायी जाति प्रमाण-पत्र, कक्षा 5वीं उत्तीर्ण की अंकसूची, आधार कार्ड, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण-पत्र, स्थानांतरण प्रमाण-पत्र, विद्यार्थी के 2 पासपोर्ट आकार के फोटो। सभी दस्तावेज मूल प्रति के साथ 2-2 छायाप्रति में लाना अनिवार्य है।

विशेष आरक्षण वर्ग के अंतर्गत आने वाले विद्यार्थियों को पीवीटीजी विद्यार्थियों हेतु पीवीटीजी जनजाति प्रमाण पत्र, दिव्यांगता की स्थिति में मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र, विद्यार्थी के माता-पिता की दिव्यांगता की स्थिति में मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र एवं विधवा माता के पुत्र/पुत्री होने पर पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र तथा विधवा पेंशन हितग्राही प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

Jashpur