जिला कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में चोरी के प्रकरण में कबाड़ दुकान संचालक सहित तीन आरोपी गिरफ्तार.
थाना कोतवाली पुलिस द्वारा मामले में की गई सख्त कार्यवाही.
अम्बिकापुर : हुए कबाड़ दुकान संचालक समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस जांच में सामने आया कि कार्यालय से चोरी किए गए दर्जनों नल-टोटियों को महज 500 रुपये में कबाड़ दुकान पर बेच दिया गया था। मामले में चोरी के साथ साक्ष्य मिटाने के आरोप भी जुड़े हैं। कोतवाली पुलिस की त्वरित कार्रवाई से इस चर्चित मामले का खुलासा हुआ है।
डीआईजी एवं एसएसपी श्री राजेश अग्रवाल (भा.पु.से.) के दिशा-निर्देश पर सरगुजा पुलिस द्वारा थानों में दर्ज प्रकरण के संलिप्त आरोपियों की धरपकड़/गिरफ्तारी लगातार की जा रही है। इसी क्रम में थाना कोतवाली में चोरी के प्रकरण में तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।
प्रकरण का विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 15 मई 2026 को प्रार्थी जीवन यादव पिता श्री ईश्वर प्रसाद यादव, उम्र 47 वर्ष, निवासी बाबूपारा अम्बिकापुर (प्रभारी जिला कांग्रेस कमेटी सरगुजा) के द्वारा इस आशय की थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि दिनांक 14 मई 2026 के मध्य रात्रि किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा कार्यालय के अन्दर लगे पानी कनेक्शन नल के टोटी करीब 73 नग, कीमत 25000/-रूपये, पाईपलाईन, कमोड़ फ्लश, वॉश बेसिन को तोड़फोड कर चोरी कर ले गया है। इस रिपोर्ट पर थाना कोतवाली में प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
प्रकरण पंजीबद्ध होने के उपरांत थाना कोतवाली पुलिस टीम के द्वारा लगातार अज्ञात चोर की पता-तलाश की जा रही थी, इसी दौरान पुलिस को मुखबीर से सूचना मिली कि शिव दास व विष्णु यादव के द्वारा जिला कांग्रेस कार्यालय का नल का टोंटी को चोरी कर कहीं बेच दिये हैं। इस सूचना पर 01. शिवदास पिता नानदास, उम्र 19 वर्ष, निवासी परसा थाना कोतवाली अम्बिकापुर, हाल मुकाम जोड़ापीपल 02. विष्णु यादव पिता सीताराम यादव उम्र 19 वर्ष, निवासी गुदरी बाजार के पास अम्बिकापुर को पुलिस हिरासत में लेकर पृथक-पृथक पूछताछ किया गया और इनका मेमोरेण्डम कथन दर्ज किया गया। आरोपीगण शिवदास व विष्णु यादव के द्वारा दोनों मिलकर जिला कांग्रेस कार्यालय के नल का टोंटी को चोरी करना स्वीकार करते हुए नल का टोंटी को अग्रसेन चौक स्थित श्याम कबाड़ दुकान में 500/-रूपये में बिक्री करना बताया गया।
बाद में कबाड़ दुकान संचालक श्याम अग्रवाल पिता स्व. धनपत राम अग्रवाल, 42 वर्ष, निवासी मायापुर अम्बिकापुर को भी हिरासत में लेकर चोरी के नल टोंटी खरीदी-बिक्री के संबंध में पूछताछ किया गया, जो आरोपी शिवदास व विष्णु दास से नल का टोंटी 500/-रूपये में खरीदी करना स्वीकार किया तथा नल की टोंटी को बेंच देना बताया, लेकिन किसके पास बेचा है, जानकारी नहीं होना बताया। आरोपी शिवदास के द्वारा चोरी का नल बिक्री में प्राप्त रकम 500/- रूपये को पेश करने पर गवाहों के समक्ष जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया है। प्रकरण में आरोपीगण के द्वारा चोरी का नल टोंटी को खरीदी-बिक्री करना, अग्रवाल के द्वारा खरीदी किये न जानकारी बताते हुए साक्ष्य विलोपित किये जाने से प्रकरण में धारा 317(2),238 बीएनएस जोड़ी गई है। आरोपीगण के खिलाफ सदर धारा का अपराध घटित करना सबुत पाये जाने विधिवत् रूप से गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।
इस प्रकरण की कार्यवाही में थाना कोतवाली थाना प्रभारी/निरीक्षक शशिकांत सिन्हा, प्रधान आरक्षक छत्रपाल सिंह, आरक्षक लालबाबू सिंह, आरक्षक अमित विश्वकर्मा की भूमिका महत्वपूर्ण रही है।

