वन विभाग में वनरक्षक पद पर नियुक्ति का झांसा देकर ₹11,00,000/- की धोखाधड़ी — फर्जी नियुक्ति आदेश भी किया था निर्मित
वन विभाग में वनरक्षक के पद पर सीधी भर्ती का झांसा देकर प्रार्थी को विश्वास में लिया।
दिनांक 11.06.2025 से 28.05.2026 के मध्य ऑनलाइन एवं नगद माध्यम से विभिन्न किश्तों में कुल ₹11,00,000/- (ग्यारह लाख रुपये) की ठगी।
वनरक्षक पद पर नियुक्ति संबंधी फर्जी एवं कूटरचित आदेश पत्र की छायाप्रति प्रार्थी को प्रदान की।
राशि वापसी की मांग करने पर आरोपी ने धन लौटाने से इनकार किया।
थाना सरस्वती नगर में अपराध क्रमांक 108/26, धारा 318(4), 336(3), 338, 341(2) बीएनएस के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध।
रायपुर : प्रार्थी प्रकाश कुमार ठाकुर, निवासी महामाया चौक, थाना कसडोल, जिला बलौदा बाजार-भाटापारा द्वारा थाना सरस्वती नगर, रायपुर में शिकायत दर्ज कराई गई कि आरोपी दीपराज गायकवाड़, निवासी सुंदर नगर, ओम सोसायटी, रायपुर ने उन्हें बताया था कि वर्ष 2023 में वन विभाग में वनरक्षक के 1484 पदों पर भर्ती निकली थी, जिनमें से 13 पद रिक्त हैं एवं उन पदों पर सीधी भर्ती की जा रही है। इस झांसे में लेकर आरोपी ने प्रार्थी का विश्वास अर्जित किया।
आरोपी ने दिनांक 11.06.2025 से 28.05.2026 के मध्य ऑनलाइन एवं नगद माध्यमों से विभिन्न किश्तों में कुल ₹11,00,000/- (ग्यारह लाख रुपये) प्रार्थी से प्राप्त किए। तदुपरांत आरोपी ने प्रार्थी को वन विभाग में वनरक्षक पद पर नियुक्ति संबंधी आदेश पत्र की एक छायाप्रति प्रदान की तथा बताया कि उसका चयन वनरक्षक के पद पर हो गया है।
जब प्रार्थी ने वन विभाग के कार्यालय में जाकर उक्त नियुक्ति आदेश पत्र के संबंध में पुष्टि करने का प्रयास किया, तो ज्ञात हुआ कि उक्त नियुक्ति आदेश पत्र फर्जी एवं कूटरचित है। प्रार्थी द्वारा आरोपी से ₹11,00,000/- की राशि वापस मांगने पर आरोपी ने राशि लौटाने से स्पष्ट इनकार किया। तब प्रार्थी द्वारा थाना सरस्वती नगर में रिपोर्ट दर्ज कराई गई।
षड्यंत्र एवं ठगी का तरीका (Modus Operandi)
▸ वन विभाग की वर्ष 2023 की वास्तविक भर्ती प्रक्रिया का संदर्भ लेकर प्रार्थी को रिक्त पदों पर सीधी भर्ती का झूठा आश्वासन दिया।
▸ दीर्घ अवधि (लगभग एक वर्ष) में छोटी-छोटी किश्तों में ऑनलाइन एवं नगद राशि प्राप्त कर विश्वास बनाए रखा।
▸ अंतिम चरण में फर्जी एवं कूटरचित नियुक्ति आदेश पत्र की छायाप्रति प्रदान कर प्रार्थी को संतुष्ट करने का प्रयास किया।
▸ जब प्रार्थी ने राशि वापसी की मांग की, तो आरोपी ने धन लौटाने से इनकार कर दिया।
अभियोजन एवं गिरफ्तारी
उक्त घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस उपायुक्त (पश्चिम जोन) रायपुर श्री संदीप पटेल द्वारा अधीनस्थ अधिकारियों एवं थाना प्रभारी को आरोपी की पतासाजी कर शीघ्र गिरफ्तार करने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन एवं थाना प्रभारी, सरस्वती नगर के नेतृत्व में थाना पुलिस की टीम द्वारा प्रार्थी से विस्तृत पूछताछ कर आरोपी की पतासाजी प्रारंभ की गई। टीम के सदस्यों द्वारा आरोपी के प्रत्येक संभावित ठिकाने पर रेड कार्यवाही की गई तथा आरोपी दीपराज गायकवाड़ को पकड़कर पूछताछ की गई। पूछताछ में आरोपी ने उक्त घटना को अंजाम देना स्वीकार किया।
आरोपी का पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड
क्र. थाना अपराध क्रमांक धाराएँ
1. थाना कसडोल, जिला बलौदा बाजार-भाटापारा 450/2024 धारा 420 भारतीय दंड विधान (भादवि)
आरोपी दीपराज गायकवाड़ को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल दाखिल किया गया। थाना सरस्वती नगर पुलिस द्वारा प्रकरण में आगे की विधिक कार्यवाही जारी है।

