नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाला आरोपी दोषी करार, फर्जी नियुक्ति आदेश देकर ठगे ₹1 लाख, कोर्ट ने सुनाई 3 साल जेल और अर्थदंड की सजा.

नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाला आरोपी दोषी करार, फर्जी नियुक्ति आदेश देकर ठगे ₹1 लाख, कोर्ट ने सुनाई 3 साल जेल और अर्थदंड की सजा.

दिनांक 10 जुलाई 2018 को प्रार्थी अशोक दास द्वारा थाना प्रेमनगर में रिपोर्ट दर्ज करायी गई थी कि हेमंत महंत द्वारा आबकारी विभाग में भृत्य (चपरासी) की नौकरी लगाने के नाम पर 1 लाख रूपये लिया तथा फर्जी नियुक्ति आदेश तैयार कर उसे दिया गया। प्रार्थी संबंधित विभाग में पता करने पहुंचा तो उक्त नियुक्ति आदेश फर्जी होना पाया गया। प्रार्थी की रिपोर्ट पर् अपराध क्रमांक 53/18 धारा 420, 467, 468, 471 भारतीय दण्ड संहिता का पंजीबद्ध किया गया एवं आरोपी हेमंत महंत पिता सुन्दर दास सोनवानी ग्राम चंदननगर थाना प्रेमनगर को गिरफ्तार किया गया। मामले के विवेचक निरीक्षक बसंत लाल सिंह द्वारा प्रकरण में पुख्ता साक्ष्य संकलित कर आरोप-पत्र माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायालय सूरजपुर में पेश किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी एडीपीओ राजेश सिंह व पंकज कुमार बागड़े के द्वारा की गई।

Crime