जिला बदर के आदेश का उल्लंघन कर जिले में बिना वैध अनुमति प्रवेश करने वाले आरोपी पर सरगुजा पुलिस की कड़ी कार्यवाही : गिरफ्तार कर भेजा गया न्यायिक रिमांड पर.

जिला बदर के आदेश का उल्लंघन कर जिले में बिना वैध अनुमति प्रवेश करने वाले आरोपी पर सरगुजा पुलिस की कड़ी कार्यवाही : गिरफ्तार कर भेजा गया न्यायिक रिमांड पर.

अंबिकापुर. आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त आरोपियों पर सरगुजा पुलिस द्वारा लगातार सख़्ती से कार्यवाही कर आरोपियों की धरपकड़ की जा रही हैं। इसी क्रम में प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का विवरण इस प्रकार हैं कि दिनांक 18 नवंबर 2024 को थाना मणीपुर पुलिस टीम को मुखबीर से सूचना प्राप्त हुई कि जिला बदर हुआ व्यक्ति बाबुपारा मणीपुर निवासी आदित्य यादव उर्फ़ लल्ला आसपास में घूम रहा हैं, सूचना पर पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए बाबुपारा बीएसएनएल ऑफिस के पास पहुंचे, जहाँ आदित्य यादव उर्फ़ लल्ला मिला। आरोपी से पूछताछ किये जाने पर अपना नाम आदित्य यादव उर्फ़ लल्ला आत्मज सुदामा यादव उम्र 25 वर्ष साकिन बाबुपारा मणीपुर का होना बताया गया।

पुलिस टीम द्वारा आरोपी से जिला बदर होने के बावजूद प्रतिबंधित जिलों में प्रवेश करने के पूर्व पुर्वानुमति होने अथवा वैध दस्तावेज की मांग की गई, जो अनावेदक द्वारा कोई वैध दस्तावेज या पूर्वानुमति पेश नहीं किया गया। आरोपी आदित्य यादव साकिन बाबुपारा थाना मणीपुर के द्वारा जिला दण्डाधिकारी सरगुजा छ.ग. के आदेश की अवहेलना कर जिला बदर होने के बावजूद बिना वैध अनुमति जिला प्रवेश कर जिले में घूमते मिलना पाये जाने पर एवं आम नागरिकों में क्षोभ उत्पन्न किये जाने पर आरोपी के विरुद्ध थाना मणीपुर में अपराध क्रमांक 356/24 धारा 233 बी.एन.एस. एवं छ.ग.राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 14 का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया हैं।

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