न्यायालय का बड़ा फैसला : शादी का वादा कर करता रहा चार साल तक दुष्कर्म, आखिरकार कोर्ट ने सुनाई दस साल कठोर कारावास एवं दस हजार रुपए के अर्थदण्ड की सख्त सजा ! पीड़िता के दबाव के बाद फरार हुआ था आरोपी—कोर्ट ने भेजा जेल !

न्यायालय का बड़ा फैसला : शादी का वादा कर करता रहा चार साल तक दुष्कर्म, आखिरकार कोर्ट ने सुनाई दस साल कठोर कारावास एवं दस हजार रुपए के अर्थदण्ड की सख्त सजा ! पीड़िता के दबाव के बाद फरार हुआ था आरोपी—कोर्ट ने भेजा जेल !

प्राप्त घटना का विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 19 जनवरी 2019 को थाना कुनकुरी क्षेत्रांतर्गत एक ग्राम के 28 वर्षीय पीड़िता ने थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह कुनकुरी क्षेत्रांतर्गत एक किराए के मकान में रहती थी व एक दुकान में काम करती थी। वर्ष 2018 में वह किसी काम से जशपुर आई हुई थी, इसी दौरान उसका आरोपी वासिफ अंसारी से जान परिचय हुआ था, तब से उनके मध्य मोबाइल फोन के जरिए आपस में बातचीत होती रहती थी। इसी बीच वर्ष 2019 में आरोपी वासिफ अंसारी के द्वारा प्यार व शादी का झांसा देकर पीड़िता के साथ, दुष्कर्म किया गया। तब से लेकर वर्ष 2024 तक आरोपी के द्वारा शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया जाता रहा, पीड़िता के द्वारा आरोपी से शादी हेतु कहने पर, आरोपी दिनांक 03 जनवरी 2024 को पीड़िता को बिना बताए, उसे छोड़ कर चला गया था।

प्रकरण की जांच विवेचना एसडीओपी कुनकुरी विनोद कुमार मंडावी व तात्कालीन थाना प्रभारी कुनकुरी उपनिरीक्षक सुनील सिंह के द्वारा की गई थी। जिनके कुशल विवेचना व साक्ष्य संकलन तथा लोक अभियोजक अजीत रजक की कुशल पैरवी से मामले में दिनांक 15 मई 2026 को विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति तथा जनजाति अत्याचार निवारण न्यायालय के द्वारा आरोपी वासिफ अंसारी को 10 साल के सश्रम कारावास एवं 10 हजार रुपये के अर्थ-दंड से तथा अर्थ-दंड के व्यतिक्रम पर 06 माह के सश्रम कारावास के दंड से दंडित किया गया है।

Crime Jashpur