आरोपी वर्ष 2019 से वर्ष दिसम्बर 2023 के मध्य चार साल तक शादी का झांसा देकर पीड़िता का करता रहा शारीरिक शोषण, पीड़िता के द्वारा शादी हेतु कहने पर हो गया था फरार.
प्रकरण में पुलिस ने दिनांक 19 जनवरी 2024 को पीड़िता की रिपोर्ट पर थाना कुनकुरी में आरोपी के विरुद्ध भादवि की धारा 376(N) व 3(2)(v) ST/SC act के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया था जांच विवेचना में.
मामले की विवेचना एसडीओपी कुनकुरी विनोद कुमार मंडावी व तात्कालीन थाना प्रभारी कुनकुरी उपनिरीक्षक सुनील सिंह के द्वारा की गई थी.
पुलिस ने आरोपी को वर्ष 2024 में ही गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड भेजा था जेल, पुलिस की कुशल विवेचना व साक्ष्य संकलन से आरोपी को सजा दिलाने में मिली सफलता.
आरोपी का नाम – वासिफ अंसारी उम्र 29 वर्ष निवासी सिमडेगा जिला सिमडेगा (झारखंड).
जशपुर : जशपुर जिले में शादी का झांसा देकर वर्षों तक शारीरिक शोषण करने वाले आरोपी को आखिरकार न्यायालय ने कठोर सजा सुनाई है। पुलिस की सशक्त विवेचना, मजबूत साक्ष्य संकलन और न्यायालय में प्रभावी पैरवी के चलते आरोपी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया गया। यह फैसला महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों के लिए कड़ा संदेश माना जा रहा है।
प्राप्त घटना का विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 19 जनवरी 2019 को थाना कुनकुरी क्षेत्रांतर्गत एक ग्राम के 28 वर्षीय पीड़िता ने थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह कुनकुरी क्षेत्रांतर्गत एक किराए के मकान में रहती थी व एक दुकान में काम करती थी। वर्ष 2018 में वह किसी काम से जशपुर आई हुई थी, इसी दौरान उसका आरोपी वासिफ अंसारी से जान परिचय हुआ था, तब से उनके मध्य मोबाइल फोन के जरिए आपस में बातचीत होती रहती थी। इसी बीच वर्ष 2019 में आरोपी वासिफ अंसारी के द्वारा प्यार व शादी का झांसा देकर पीड़िता के साथ, दुष्कर्म किया गया। तब से लेकर वर्ष 2024 तक आरोपी के द्वारा शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया जाता रहा, पीड़िता के द्वारा आरोपी से शादी हेतु कहने पर, आरोपी दिनांक 03 जनवरी 2024 को पीड़िता को बिना बताए, उसे छोड़ कर चला गया था।
पीड़िता की रिपोर्ट पर थाना कुनकुरी में आरोपी वासिफ अंसारी के विरुद्ध भादवि की धारा 376(N) व 3(2)(v) ST/SC act के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच विवेचना में लिया गया था। प्रकरण में पुलिस के द्वारा कार्यवाही करते हुए आरोपी को वर्ष 2024 में ही गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया था।
प्रकरण की जांच विवेचना एसडीओपी कुनकुरी विनोद कुमार मंडावी व तात्कालीन थाना प्रभारी कुनकुरी उपनिरीक्षक सुनील सिंह के द्वारा की गई थी। जिनके कुशल विवेचना व साक्ष्य संकलन तथा लोक अभियोजक अजीत रजक की कुशल पैरवी से मामले में दिनांक 15 मई 2026 को विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति तथा जनजाति अत्याचार निवारण न्यायालय के द्वारा आरोपी वासिफ अंसारी को 10 साल के सश्रम कारावास एवं 10 हजार रुपये के अर्थ-दंड से तथा अर्थ-दंड के व्यतिक्रम पर 06 माह के सश्रम कारावास के दंड से दंडित किया गया है।
प्रकरण के बारे में डीआईजी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर डॉ. लाल उमेद सिंह ने बताया कि थाना कुनकुरी क्षेत्रांतर्गत एक दुष्कर्म के मामले में माननीय न्यायालय के द्वारा आरोपी को 10 वर्ष के कारावास तथा अर्थदंड से दंडित किया गया है, महिलाओं से संबंधित अपराधों में संलिप्तता पाए जाने पर पुलिस कठोर कानूनी कार्यवाही करेगी, किसी को भी बख्शा नहीं जावेगा।

