आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 254/24 धारा 103(1) बीएनएस के अंतर्गत मामला किया गया पंजीबद्ध.
सूरजपुर. दिनांक 19 सितंबर 2024 को ग्राम करौटी चौकी चेन्द्रा निवासी बुधनाथ कंवर ने थाना प्रतापपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी लड़की बबीता की शादी ग्राम सिलफिली निवासी सहजू पैंकरा के साथ हुई थी, 16 सितम्बर 2024 को सुबह दामाद सहजू का छोटा भाई फोन कर बताया कि बबीता के साथ सहजू मारपीट किया है, जिसके कारण बबीता के सिर में चोट लगा है, जिसे उपचार के लिए प्रतापपुर अस्पताल ले गए है। सूचना पाकर वह अस्पताल पहुंचा तो वहां लड़की बेहोश पड़ी थी, जिसे रेफर करने पर अम्बिकापुर गए, जहां से दिनांक 18 सितंबर 2024 को रायपुर एम्बुलेंश से ले जा रहे थे, जो रास्ते में बिलासपुर में लड़की की मृत्यु हो गई। लड़की बबीता की मृत्यु दामाद सहजू के द्वारा मारपीट करने से हुई है। सूचना पर मर्ग कायम कायमी उपरान्त अपराध क्रमांक 254/24 धारा 103(1) बीएनएस के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध किया गया।
मामले की सूचना मिलते ही डीआईजी व एसएसपी सूरजपुर श्री एम.आर.आहिरे (भापुसे) ने आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने के निर्देश दिए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संतोष महतो व एसडीओपी प्रतापपुर अरूण नेताम के मार्गदर्शन में थाना प्रतापपुर पुलिस के द्वारा दबिश देकर आरोपी सहजू पैंकरा पिता सोबरन पैंकरा उम्र 40 वर्ष ग्राम सिलफिली, थाना प्रतापपुर को पकड़ा गया। पूछताछ पर आरोपी ने बताया कि पत्नी के चरित्र पर शंका को लेकर लकड़ी के फारी से मारपीट कर घटना को अंजाम देना बताया। आरोपी के निशानदेही पर धटना में प्रयुक्त लकड़ी का फारी जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। इस कार्यवाही में थाना प्रभारी प्रतापपुर लक्ष्मण सिंह धुर्वे, एएसआई हीरालाल साहू, प्रधान आरक्षक राहुल गुप्ता, प्रधान आरक्षक विनोद परीडा, प्रधान आरक्षक भूपेन्द्र पोर्ते, आरक्षक हरिशचंद दास व आरक्षक जयप्रकाश पन्ना सक्रिय रहे।