रायगढ़. खरसिया पुलिस ने अवैध शराब परिवहन और बिक्री पर कार्यवाही करते हुए दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है। कल, दिनांक 15 नवंबर 2024 को थाना खरसिया से प्रधान आरक्षक बिरीछराम साण्डे अपनी टीम के साथ माइनर एक्ट की कार्यवाही और देहात भ्रमण के लिए रवाना हुए थे। इस दौरान उन्हें मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम भदरीपाली निवासी सोहन लाल डनसेना महुआ शराब लेकर परसापाली बेचने जा रहा है।
मुखबिर की सटीक सूचना पर प्रधान आरक्षक बिरीछराम ने आरक्षक मनोज भारती और योगेश साहू के साथ गवाहों को लेकर भदरीपाली-परसापाली मार्ग पर चौक के पास घेराबंदी की। कुछ देर बाद दो संदिग्ध व्यक्तियों को जरिकेन लेकर आते देखा गया। पूछताछ पर उन्होंने अपने नाम सोहन लाल डनसेना (40 वर्ष) और नारायण डनसेना (22 वर्ष), दोनों निवासी ग्राम भदरीपाली, बताया। उनके पास रखे जरिकेन में 9 लीटर महुआ शराब पाई गई, जिसकी कीमत 1800/- रुपये है।
पुलिस कार्यवाही के दौरान दोनों आरोपितों ने अवैध शराब परिवहन की बात स्वीकार की, लेकिन इसके बाद पुलिसकर्मियों से गाली-गलौज करने लगे। आरोपित नारायण डनसेना ने आरक्षक मनोज भारती के साथ अभद्रता और विरोध किया। इस घटना के बारे में आरक्षक मनोज भारती ने थाना प्रभारी खरसिया को आवेदन देकर जानकारी दी है।
थाना खरसिया पुलिस ने दोनों आरोपितों पर अवैध शराब परिवहन के लिए धारा 34(2), 59(क) आबकारी अधिनियम और पुलिस कार्यवाही में बाधा उत्पन्न करने, गाली-गलौज व हाथापाई करने के लिए धारा 115(2), 132, 221, 296, और 3(5)-BNS के अंतर्गत मामला दर्ज किया। पुलिस ने आज दोनों आरोपितों को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। खरसिया पुलिस का अवैध शराब के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा।