ड्रंक एंड ड्राइव के मामले में मोटरसायकल चालक को 18,000/- रुपये के अर्थदंड से किया गया दण्डित.
थाना बतौली पुलिस टीम द्वारा मामले में की गई कार्यवाही.
मोटरसायकल चालक द्वारा बिना वैध लाइसेंस, बिना बीमा एवं हेलमेट के शराब का सेवन कर वाहन चलाने पर की गई कार्यवाही.
यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों पर की जा रही लगातार सख्त कार्यवाही.
अंबिकापुर : सड़क सुरक्षा को लेकर सरगुजा पुलिस की सख्ती लगातार देखने को मिल रही है। नियमों की अनदेखी करने वाले वाहन चालकों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए बतौली पुलिस ने ड्रंक एंड ड्राइव के एक मामले में मोटरसाइकिल चालक को 18,000/- रुपये के भारी अर्थदंड से दंडित कराया है। यह कार्रवाई न सिर्फ कानून का पालन सुनिश्चित करने के लिए है, बल्कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने की दिशा में एक मजबूत संदेश भी देती है।
सडक दुर्घटनाओं में कमी लाने की दिशा मे डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा श्री राजेश कुमार अग्रवाल (भा.पु.से.) के दिशा निर्देशन में पुलिस टीम द्वारा यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध लगातार सख़्ती से कार्यवाही की जा रही हैं। इसी क्रम में थाना बतौली पुलिस टीम द्वारा टिरंग चौक बगीचा रोड के पास चेकिंग के दौरान एचएफ डीलक्स मोटरसायकल क्रमांक सीजी/15/डीजी/6028 के वाहन चालक को मौक़े पर रोक कर पूछताछ किया गया। मोटरसायकल चालक द्वारा अपना नाम बिनेश्वर पैंकरा आत्मज बाबूलाल पैंकरा उम्र 38 वर्ष साकिन बोदा थाना बतौली का होना बताया गया।
वाहन चालक को मौक़े पर शराब के नशे में होना पाया गया, मोटरसायकल चालक का डॉक्टरी मुलाहिजा कराये जाने पर शराब के नशे में धुत्त होना पाया गया, मोटरसायकल चालक द्वारा बिना वैध लाइसेंस, बिना हेलमेट एवं बिना वैध बीमा के शराब के नशे में वाहन चलाना पाये जाने पर अनावेदक वाहन चालक के विरुद्ध धारा 185, 3/181, 146/196, 129/194 (डी) मोटर व्हीकल एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर मामला माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा उपरोक्त प्रकरण में मोटरसायकल चालक को 18000/- रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया है।
इस प्रकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी बतौली निरीक्षक विवेक सेंगर, प्रधान आरक्षक अनूप कुजूर, आरक्षक राजू कुजूर, आरक्षक राजेश खलखो, आरक्षक जोगी बड़ा, आरक्षक राकेश एक्का सक्रिय रहे।

