अब नहीं चलेगी लापरवाही : खतरनाक यात्री परिवहन पर पुलिस की सख्त नजर, एक झटके में जा सकती है जान ! मालवाहक वाहनों में सवारी पर पुलिस का बड़ा अलर्ट.

अब नहीं चलेगी लापरवाही : खतरनाक यात्री परिवहन पर पुलिस की सख्त नजर, एक झटके में जा सकती है जान ! मालवाहक वाहनों में सवारी पर पुलिस का बड़ा अलर्ट.

ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में शादी-ब्याह एवं अन्य कार्यक्रमों के दौरान मालवाहक वाहनों में क्षमता से अधिक लोगों को बैठाकर/खड़ा कर यात्री परिवहन किया जाता है जो कि अत्यंत जोखिम भरा एवं नियम विरुद्ध है। दुर्घटना के उच्च जोखिम एवं सड़क दुर्घटनाओं के दौरान जनहानि की संभावना को संज्ञान में लेकर डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा श्री राजेश कुमार अग्रवाल (भा.पु.से.) द्वारा मालवाहक वाहनों में यात्री परिवहन पर सख़्ती से लगाम लगाए जाने हेतु जिले के समस्त थाना/चौकी प्रभारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। राजपत्रित पुलिस अधिकारियों को अपने अधीन थाना/चौकी क्षेत्रों में पुलिस एवं मालवाहक स्वामियों, वाहन चालकों की साझा बैठक लेकर निर्देशों का पालन कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

नागरिकों से मालवाहक वाहनों के सम्बन्ध में निम्न जानकारी साझा की जा रही है :- मालवाहक वाहन केवल सामान ढोने के लिए निर्मित होते हैं। इनमें बैठने की कोई उचित व्यवस्था या सुरक्षा घेरा नहीं होता, जिससे मामूली झटके पड़ने पर अथवा मोड़ पर भी बड़ी दुर्घटना होने और जनहानि की संभावना बनी रहती है। मालवाहक वाहन में सवारियों के खड़े होने अथवा बैठने से वाहन का संतुलन बिगड़ने का खतरा बना रहता है एवं दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। मोटर यान अधिनियम के तहत मालवाहक वाहन में सवारी बैठाना अथवा खड़ा कर ले जाना नियमों के विरुद्ध है, उपरोक्त वाहनों में यात्री परिवहन कर नियमों का उल्लंघन करता पाए जाने पर संबंधित वाहन का परमिट निरस्त किया जा सकता है साथ ही वाहन जप्ती समेत वाहन स्वामी व चालक के विरुद्ध भारी जुर्माने की चालानी कार्यवाही की जा सकती है।

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