मोबाईल टावर बनाने का समान चोरी करने वाले एवं चोरी का समान खरीदने वाले कबाडी के विरूध्द बिलासपुर पुलिस का प्रहार : गिरफ्तार कर भेजा गया न्यायिक रिमांण्ड पर.

मोबाईल टावर बनाने का समान चोरी करने वाले एवं चोरी का समान खरीदने वाले कबाडी के विरूध्द बिलासपुर पुलिस का प्रहार : गिरफ्तार कर भेजा गया न्यायिक रिमांण्ड पर.

बिलासपुर. प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामला इस प्रकार है कि प्रार्थी सैयद मकबूल अली पिता स्व. हाजी सैय्यद मकसूद अली उम्र 47 वर्ष सा. सुन्नी हुसैनी मस्जिद के पीछे तैयबा चौक तालापारा थाना सिविल लाईन बिलासपुर का दिनाँक 18 अगस्त 2024 को थाना उपस्थित आकर लिखित रिपोर्ट दर्ज कराया था कि दिनांक 11 अगस्त 2024 को इनके कार्यालय डॉक्टर रहालकर क्लीनिक के सामने राजा नर्सरी के पीछे इंदु चौक के आँगन में रखे मोबाइल टावर बनाने का सामान लोहे की पाइप व स्टील की प्लेट एवं दिनांक 15 अगस्त 2024 को प्रात: करीबन 04:00 बजे इनके कार्यालय के आँगन में रखे लोहे का सामान व पुन: करीबन 08:00 बजे आँगन से लोहे का सामान व मोटर पम्प में लगा बिजली का तार को काटकर चोरी कर ले गये हैं। इस आवेदन पर प्रथम दृष्टया अपराध धारा सदर 303(2), 3(5) BNS का पाये जाने पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

विवेचना के दौरान चोरी गई मशरूका एवं अज्ञात आरोपी की पतासाजी आसपास के कबाड़ी दुकानदारों एवं मुखबीर लगाकर की जा रही थी। दिनाँक 11 नवंबर 2024 को मुखबीर की सूचना पर संदेही सोनू ठाकुर को पकड़ कर पुछताछ करने पर अपने साथी विजय सिंगाडे के साथ घटना कारित करना स्वीकार किया गया एवं चोरी गये समान को रामेश्वर बहेलिया कबाड़ी वाले के पास बेचना बताया गया। प्रकरण की चोरी गई मशरूका को ट्रक में लोड स्थिति में जप्त किेया गया, आरोपीगणों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांण्ड पर भेजा गया है।

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