तेज आवाज में डीजे बजाना पड़ा भारी: भाठागांव में मालवाहक वाहन समेत साउंड सिस्टम जब्त, कोलाहल अधिनियम के तहत पुलिस की सख्त कार्रवाई

तेज आवाज में डीजे बजाना पड़ा भारी: भाठागांव में मालवाहक वाहन समेत साउंड सिस्टम जब्त, कोलाहल अधिनियम के तहत पुलिस की सख्त कार्रवाई

मालवाहक वाहन में तय सीमा से अधिक, तीव्र आवाज में डीजे बजाने वाले साउंड सिस्टम संचालक पर की गई कार्रवाई

पुलिस द्वारा भाठागांव में कोलाहल अधिनियम के तहत कार्यवाही कर पिकअप क्र. CG13 L8096 सहित, डीजे साउंड सिस्टम किया गया जप्त

बलौदाबाज़ार-भाटापारा : माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित समय सीमा के उपरांत तथा तय सीमा से अधिक, तीव्र आवाज में मालवाहक वाहन में डीजे एवं धूमाल बजाने वाले संचालकों पर कड़ी कार्रवाई हेतु निर्देश दिया गया है। उक्त निर्देशों के परिपालन में पुलिस अधीक्षक श्रीमती भावना गुप्ता के कुशल निर्देशन में थाना सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा आज दिनांक 03.04.2026 की रात्रि निर्धारित समय सीमा के उपरांत, तीव्र आवाज में मालवाहक वाहन में डीजे साउंड सिस्टम बजाने वाले डीजे संचालक के विरुद्ध कोलाहल अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई है।

कल दिनांक 03.04.2026 की रात्रि सूचना मिली कि भाठागांव में डीजे संचालक द्वारा मालवाहक वाहन में बहुत ही तीव्र आवाज में डीजे साउंड सिस्टम बजाया जा रहा है। कि उक्त सूचना पर थाना सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर पिक अप क्र. CG13 L8096 डीजे संचालक अनावेदक शेख सलमान खान उम्र 28 साल निवासी दशरमा रोड बलौदाबाजार थाना सिटी कोतवाली के विरुद्ध 1995 की धारा कोलाहल अधिनियम के तहत कार्यवाही कर पिकअप वाहन क्र. CG13 L8096 सहित संपूर्ण डीजे साउंड सिस्टम जप्त किया गया है। नियमों का पालन नहीं करने वाले डी.जे. एवं धुमाल संचालकों के विरूद्ध थाना सिटी कोतवाली पुलिस का यह अभियान लगातार जारी रहेगा ।

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