सरकारी आवासों पर नई व्यवस्था लागू: जशपुर में E से I टाइप क्वार्टर का किराया निर्धारित, समय पर भुगतान नहीं करने पर कार्रवाई के सख्त निर्देश

सरकारी आवासों पर नई व्यवस्था लागू: जशपुर में E से I टाइप क्वार्टर का किराया निर्धारित, समय पर भुगतान नहीं करने पर कार्रवाई के सख्त निर्देश

जशपुर जिले में संविदा अधिकारियों-कर्मचारियों को आबंटित शासकीय आवासगृह हेतु किराया निर्धारित

प्रतिमाह चालान के माध्यम से जमा करना होगा मासिक किराया

जशपुर : लोक निर्माण विभाग द्वारा जशपुर जिले में संविदा अधिकारियों-कर्मचारियों को आबंटित शासकीय आवासगृह का किराया निर्धारित किया गया है। जिसके अनुसार ई-टाईप शासकीय आवास हेतु 7600, जी-टाईप शासकीय आवास हेतु 5500, एच-टाईप शासकीय आवास हेतु 3900 एवं आई-टाईप शासकीय आवास हेतु 3000 रूपए मासिक किराया निर्धारित है।

संविदा अधिकारी-कर्मचारी को शासकीय आवासगृह आबंटित किया गया है तो निर्धारित किराया ‘‘मुख्य व उप-मुख्य शीर्ष 0216 आवास 01 सरकारी रिहायशी भवन में चालान के माध्यम से प्रतिमाह जमा कर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कार्यालय जशपुर को जानकारी उपलब्ध कराना होगा। निर्धारित मासिक किराया प्रतिमाह जमा नहीं किये जाने की स्थिति में संबंधित अधिकारी-कर्मचारी के विरूद्ध निमयानुसार बेदखली की कार्यवाही की जाएगी।

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