सोशल मीडिया के माध्यम से हुई थी आरोपी व नाबालिग बालिका की दोस्ती, फिर भगा कर ले गया था बिहार, जशपुर पुलिस ने बिहार से धर दबोचा, मामला थाना नारायणपुर क्षेत्रांतर्गत एक ग्राम का.
आरोपी के विरुद्ध थाना नारायणपुर में बीएनएस की धारा 137(2),87,61(2),96 व पॉस्को एक्ट की धारा 5, 6 के तहत अपराध पंजीबद्ध.
नाम गिरफ्तार आरोपी अविनाश कुमार साहनी उम्र 21 वर्ष.
जशपुर : प्रकरण के संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार मामले का विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 23 जनवरी 2026 को थाना नारायणपुर क्षेत्रांतर्गत एक ग्राम के प्रार्थी ने थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि उसकी 16 वर्षीय नाबालिग बालिका दिनांक 13 जनवरी 2026 को किसी से मोबाइल फोन से बात कर रही थी, जिसे प्रार्थी के द्वारा बात करने से मना किया गया था। चूंकि उसकी नाबालिग बेटी, विद्यालयीन छात्रा थी, अतः प्रति दिवस विद्यालय जाना आना करती थी। इसी दौरान दिनांक 20 जनवरी 2026 को प्रार्थी अपनी नाबालिग बेटी को प्रातः 09:00 बजे विद्यालय छोड़ा था, परंतु शाम को विद्यालय समाप्त होने पर भी उसकी नाबालिग बेटी वापस घर नहीं लौटी थी। जिस पर प्रार्थी व परिजनों के द्वारा आस पास रिश्तेदारों सहेलियों में पतासाजी किया गया, कहीं पता नहीं चला। उन्हें संदेह था कि उसकी नाबालिग बेटी को किसी व्यक्ति के द्वारा बहला फुसलाकर कर भगा कर ले जाया गया है।
प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना नारायणपुर में बीएनएस की धारा 137(2) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच पतासाजी में लिया गया था। जांच पतासाजी के दौरान पुलिस की टेक्निकल टीम व मुखबिर की सूचना तथा परिजनों के सहयोग से पता चला कि उक्त नाबालिग बालिका, बिहार राज्य के निवासी आरोपी अविनाश कुमार साहनी के साथ है, जिस पर डीआईजी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर डॉ. लाल उमेद सिंह के दिशा निर्देश व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जशपुर राकेश कुमार पाटनवार के मार्गदर्शन में पुलिस टीम, बिहार राज्य भेजी गई, जिनके द्वारा बिहार राज्य के जिला सीतामणी क्षेत्र से आरोपी अविनाश के घर से नाबालिग बालिका को दस्तयाब किया गया व आरोपी अविनाश को हिरासत में लेकर वापस लाया गया।
पूछताछ में नाबालिग बालिका ने बताया कि सोशल मीडिया के जरिए उसकी व आरोपी अविनाश की जान पहचान हुई थी, इसी दौरान दिनांक 20 जनवरी 2026 को आरोपी अविनाश के द्वारा प्यार व शादी का झांसा देकर, नाबालिग बालिका को भगा कर ले जाया गया था, इस दौरान आरोपी अविनाश के द्वारा नाबालिग बालिका का शारीरिक शोषण भी किया गया।
पीड़ित नाबालिग बालिका के कथन के आधार पर मामले में आरोपी अविनाश के विरुद्ध बीएनएस की धारा 87,61(2),96 व पॉस्को एक्ट की धारा 5, 6 जोड़ी गई व नाबालिग बालिका का मेडिकल परीक्षण भी कराया गया।
पुलिस की पूछताछ में आरोपी अविनाश कुमार साहनी के द्वारा अपराध स्वीकार करने व पर्याप्त सबूत पाए जाने पर उसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है।
इस प्रकरण की कार्यवाही व आरोपी की गिरफ्तारी में थाना प्रभारी नारायणपुर उपनिरीक्षक राजकुमार कश्यप, प्रधान आरक्षक पुरन चन्द पटेल,आरक्षक अविनाश सोनी, आरक्षक अशोक कंसारी व महिला आरक्षक अलमा खाखा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

