ऑपरेशन शंखनाद के तहत लगातार दूसरे दिन रायगढ़ पुलिस की कार्रवाई, 06 नग गौ-वंश तस्कर के चंगुल से मुक्त
लैलूंगा पुलिस ने घेराबंदी कर मवेशी तस्कर को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा.
उड़ीसा बूचड़खाना पैदल हांकते ले जा रहे गौ-वंश को पुलिस ने सुरक्षित जप्त किया.
आरोपी पर पशु क्रूरता निवारण अधिनियम एवं छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम के तहत आरोपी पर वैधानिक कार्रवाई.
“ऑपरेशन शंखनाद के अंतर्गत मवेशी तस्करी पर लगातार प्रहार, गौ-वंश की सुरक्षा के लिए रायगढ़ पुलिस प्रतिबद्ध” — एसएसपी शशि मोहन सिंह
रायगढ़ : रायगढ़ जिले में संचालित “ऑपरेशन शंखनाद” के तहत मवेशी तस्करों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई ने लगातार दूसरे दिन भी सख्त संदेश दिया है। थाना लैलूंगा पुलिस ने घेराबंदी कर एक आरोपी को गिरफ्तार करते हुए 06 नग गौ-वंश को तस्करों के चंगुल से मुक्त कराया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के निर्देशन में चल रहे इस विशेष अभियान का उद्देश्य गौ-वंश की अवैध तस्करी और पशु क्रूरता पर प्रभावी अंकुश लगाना है। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 एवं पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत वैधानिक कार्रवाई कर उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री शशि मोहन सिंह के दिशा निर्देशन में जिले में संचालित “ऑपरेशन शंखनाद” के तहत मवेशी तस्करों के विरुद्ध लगातार सख्त कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में लगातार दूसरे दिन थाना लैलूंगा पुलिस द्वारा प्रभावी कार्रवाई करते हुए एक मवेशी तस्कर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 06 नग गौ-वंश को मुक्त कराया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 15 फरवरी 2026 को महाशिवरात्रि पर्व के दौरान थाना लैलूंगा पुलिस स्टॉफ क्षेत्र में भ्रमण कर सुरक्षा एवं व्यवस्था की निगरानी कर रहा था। इसी दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति कृषक मवेशियों को क्रूरतापूर्वक मारते-पीटते हुए पैदल हांक कर उड़ीसा के बूचड़खाने ले जा रहा है। सूचना पर थाना प्रभारी लैलूंगा उपनिरीक्षक गिरधारी साव के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा तत्काल गवाहों के साथ ग्राम बांसडांड खालपारा तिराहा पहुंचकर घेराबंदी की गई, जहां एक व्यक्ति 06 नग गौ-वंश को पैदल हांकते हुए मिला। पुलिस द्वारा उसे पकड़ कर पूछताछ करने पर उसने अपना नाम सिद्धाराम अंचल पिता गणेश राम अंचल उम्र 54 वर्ष निवासी ग्राम बांसडांड थाना लैलूंगा जिला रायगढ़ बताया तथा गौ-वंश को धरमजयगढ़ क्षेत्र के आमापाली से खरीद कर उड़ीसा बूचड़खाना बिक्री के लिए ले जाना स्वीकार किया।
पुलिस द्वारा आरोपी के कब्जे से 06 नग गौ-वंश, अनुमानित कीमत 48,000/- रुपये, को विधिवत जप्त कर उनका पशु चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया तथा सुरक्षित संरक्षण की व्यवस्था की गई। आरोपी का कृत्य छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 4, 6, 10, 11 एवं पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11 के अंतर्गत अपराध पाए जाने पर थाना लैलूंगा में अपराध क्रमांक 48/2026 के अंतर्गत कार्रवाई कर आरोपी सिद्धाराम अंचल को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री शशि मोहन सिंह के दिशा निर्देशन तथा एडिशनल एसपी श्री अनिल सोनी एवं एसडीओपी धरमजयगढ़ श्री सिद्दांत तिवारी के मार्गदर्शन में उक्त कार्रवाई थाना प्रभारी लैलूंगा उपनिरीक्षक गिरधारी साव, एएसआई राजेश दर्शन, प्रधान आरक्षक देव प्रसाद चौहान, आरक्षक गोविंद बनर्जी, आरक्षक चमरसाय भगत एवं आरक्षक किशोर कुल्लू की सक्रिय भूमिका से संपन्न हुई।
एसएसपी श्री शशि मोहन सिंह का संदेश — “ऑपरेशन शंखनाद के तहत रायगढ़ पुलिस द्वारा मवेशी तस्करी एवं पशु क्रूरता के मामलों में लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। गौवंश के अवैध परिवहन एवं तस्करी में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और उनके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। आम नागरिकों से अपील है कि इस प्रकार की अवैध गतिविधियों की सूचना तत्काल पुलिस को दें, उनकी पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी।”

