आरोपी के विरूद्ध थाना खमतराई रायपुर में अपराध क्रमांक 94/2026 धारा 25,27 आर्म्स एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध.
आरोपी पूर्व में भी लूट, आर्म्स एक्ट, लड़ाई झगड़े के प्रकरण में जा चुका है जेल.
रायपुर : शहर में कानून-व्यवस्था और आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रायपुर पुलिस लगातार सघन चेकिंग अभियान चला रही है। इसी क्रम में खमतराई क्षेत्र में खुलेआम धारदार चाकू लहराकर लोगों को डराने-धमकाने वाले एक आदतन अपराधी को पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।
पुलिस उपायुक्त (नॉर्थ जोन) श्री मयंक गुर्जर के निर्देशानुसार अपराधों की रोकथाम, अपराधियों पर नकेल कसने सहित सुरक्षा व शांति व्यवस्था के मद्देनजर अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (नॉर्थ जोन) श्री आकाश मरकाम तथा सहायक पुलिस आयुक्त उरला सुश्री पूर्णिमा लामा के नेतृत्व में नॉर्थ जोन क्षेत्रांतर्गत थाना प्रभारियों द्वारा अपने-अपने थाना के बलों के साथ लगातार आसमाजिक तत्वों, गुण्डा बदमाशों, चाकूबाजों एवं संदिग्ध व्यक्तियों की लगातार चेकिंग की जा रही है।
इसी क्रम में दिनांक 13 फरवरी 2026 को थाना खमतराई को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति पुराना डीआरएम ऑफिस के सामने रोड़ डब्ल्यूआरएस कालोनी में एक लोहे का धारदार चाकू लेकर हवा में लहरा कर आने जाने वाले आम लोगों को डरा धमका रहा है, जिसकी सूचना पर पर तत्काल खमतराई पुलिस टीम द्वारा पुराना डीआरएम ऑफिस के सामने रोड़ डब्ल्यूआरएस कालोनी के पास पहुंच कर एक व्यक्ति हाथ में धारदार चाकू लेकर हवा में लहराते मिला, जिसे घेराबंदी कर पकड़ कर पूछताछ करने पर अपना नाम लक्की उर्फ धनंजय पटनायक पिता सुभाष पटनायक उम्र 21 वर्ष सा. डब्ल्यूआरएस कालोनी खमतराई रायपुर का होना बताया। बाद आरोपी के कब्जे से 01 नग धारदार चाकू जप्त कर आरोपी के विरूद्ध थाना खमतराई रायपुर में अपराध क्रमांक 94/2026 धारा 25,27 आर्म्स एक्ट के तहत वैधानिक कार्यवाही कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।
गिरफ्तार आरोपी – लक्की उर्फ धनंजय पटनायक पिता सुभाष पटनायक उम्र 21 वर्ष सा. डब्ल्यूआरएस कालोनी खमतराई रायपुर.

