आरोपी दिलीप राम घटना घटित कर गोवा भागने की फिराक में था, किंतु उसके पहले ही पुलिस टीम ने उसे दबोच लिया.
लोदाम थाना क्षेत्र के एक ग्राम का मामला,
आरोपी दिलीप राम के विरूद्ध थाना लोदाम में भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 64, 137(2) एवं 4, 6 पाक्सो एक्ट का अपराध पंजीबद्ध.
जशपुर/कुनकुरी. प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का विवरण इस प्रकार है कि लोदाम थाना क्षेत्र के एक ग्राम की नाबालिग लड़की ने परिजनों के साथ दिनांक 03 नवंबर 2024 को थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उक्त दिनांक के लगभग 03:00 बजे नाबालिग लड़की पास के जंगल टोंगरी में बकरियों को चरा रही थी। इसी दौरान लगभग 04:30 बजे पड़ोस के गांव का रहने वाला दिलीप राम उक्त नाबालिग लड़की के पास आया और मना करने पर भी गलत नियत से जबरदस्ती खींचते हुये अपने साथ ले जाकर हाथ, मुक्का से मारपीट कर जबरदस्ती दुष्कर्म किया है। पीड़िता की उक्त रिपोर्ट पर थाना लोदाम में भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 64, 137(2) एवं 4, 6 पाक्सो एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
महिला एवं बच्चों संबंधित गंभीर अपराध के घटित होने पर संवेदनशील पुलिस अधीक्षक श्री शशि मोहन सिंह द्वारा थाना लोदाम को प्रकरण की बारीकी से विवेचना कर आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी के निर्देश दिये गये। इस निर्देश के परिपालन में थाना लोदाम द्वारा तत्परतापूर्वक कार्यवाही कर दबिश देकर प्रकरण के आरोपी दिलीप राम को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ किया गया, पूछताछ में आरोपी ने उक्त अपराध को घटित करना स्वीकार किया एवं बताया कि वह अपने गांव से भाग कर गोवा जाने की तैयारी कर चुका था। आरोपी दिलीप राम उम्र 21 साल निवासी लोदाम थाना क्षेत्र के विरूद्ध अपराध सबूत पाये जाने पर उसे दिनांक 04 नवंबर 2024 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।
इस प्रकरण की विवेचना कार्यवाही एवं आरोपी की गिरफ्तारी में उपनिरीक्षक हरिशकर सिंह, सहायक उपनिरीक्षक कमल सिंह राठिया, प्रधान आरक्षक 371 बितिन राम, आरक्षक 600 मोरिस किस्पोट्टा, आरक्षक 136 धनसाय राम, आरक्षक 336 सुनित कुमार का योगदान रहा है।