पशु क्रूरता पर सरगुजा पुलिस का प्रहार : बतौली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, भूखे-प्यासे हांक ले जाए जा रहे छः भैंसों को कराया मुक्त, चार आरोपी गिरफ्तार, न्यायालय के समक्ष किया गया पेश.

पशु क्रूरता पर सरगुजा पुलिस का प्रहार : बतौली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, भूखे-प्यासे हांक ले जाए जा रहे छः भैंसों को कराया मुक्त, चार आरोपी गिरफ्तार, न्यायालय के समक्ष किया गया पेश.

प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रार्थी विश्वनाथ यादव साकिन पोकसरी थाना बतौली द्वारा थाना बतौली आकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया था कि दिनांक 10 जनवरी 2026 को ग्राम भटको लगरू चौक के पास तेजू बरगाह, शिवरचन नगेशिया, मुनेश बरगाह के द्वारा 6 रास भैंसा को मारते पीटते दौड़ाते भूखे प्यासे निर्दयता पूर्वक पैदल हांकते हुये भैंसा को तस्करी कर बुचड़खाना ले जा रहे थे। मामले मे प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना बतौली मे अपराध क्रमांक 05/26 धारा छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 4, 6, 10 एवं पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम धारा 11, 1 (घ) का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया।

विवेचना के दौरान पुलिस टीम द्वारा मामले के आरोपियों को पकड़ कर पूछताछ करने पर आरोपियों द्वारा अपना नाम (01) तेजू दरगाह पिता सुखदेव बरगाह उम्र 45 वर्ष, (02) शिवरचन नरोशिया पिता सालहेर उम्र 50 वर्ष, (03) मुनेश बरगाह पिता सुन्दर बरगाह उम्र 35 वर्ष, सभी सा. पाटीपारा थाना दरिमा का होना बताये। आरोपियों से पुछताछ करने पर 6 रास भैंसा (मवेशी) को पाटीपारा से कठरापारा नवरतन बरगाह के कहने पर बुचड़खाना ले जाना बताये। आरोपियों से 6 रास मवेशी जप्त किया गया। आरोपियों के बताये अनुसार मामले में शामिल आरोपी नवरतन बरगाह को पकड़ कर पुछताछ किया गया, आरोपी द्वारा अपना नाम (04) नवरत्न बरगाह आत्मज पीताम्बर यादव उम्र 60 वर्ष साकिन शिवनाथपुर थाना सीतापुर का होना बताया गया। आरोपी से घटना के सम्बन्ध में पूछताछ किये जाने पर घटना कारित किया जाना स्वीकार करते हुए, अपने द्वारा 06 रास मवेशी को बुचड़खाना ले जाना स्वीकार किया गया। आरोपियों के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से प्रकरण में आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया हैं।

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